Manish Sisodia: नई आबकारी नीति के मामले में के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ CBI लगातार कार्रवाई कर रही है. CBI जांच की सिफारिश LG के द्वारा की गई थी, जिसमें शुक्रवार को CBI ने छापेमारी करते हुए सिसोदिया के फोन सहित कई सामान जब्त कर लिए. आज सिसोदिया के खिलाफ लुक आउट सर्कुलर्स जारी किया गया है लेकिन क्या आप जानते हैं कि मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई के पहले  CBI को राष्ट्रपति से मंजूरी लेनी पड़ी थी. अगर नहीं जानते तो ये खबर आपके काम की है. 


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मनीष सिसोदिया देश से बाहर नहीं जा सकते. CBI ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया


मनीष सिसोदिया पर कार्रवाई के पहले क्यों लेनी पड़ी राष्ट्रपति से मंजूरी
भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code) अर्थात IPC इसमें 511 धाराएं हैं, जिसकी भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17A के तहत केंद्र शासित प्रदेशों में किसी विधायक के खिलाफ जांच करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है. बना राष्ट्रपति की अनुमति के CBI कोई भी कार्रवाई नहीं कर सकती है. इसके अलावा आबकारी विभाग के अधिकारियों के लिए LG की अनुमति जरूरी होती है. 


Look Out Circular क्या होता है?
लुकआउट सर्कुलर को लुकआउट नोटिस ये LOC कहा जाता है. यह एक सर्कुलर है, जो अधिकारियों द्वारा किसी विशेष आपराधिक मामले में नामित व्यक्ति के लिए जारी किया जाता है, जिसके देश छोड़कर भाग जाने की संभावना हो. 


Look Out Circular जारी करने का अधिकार
लुकआउट सर्कुलर जारी होने के अधिकतर मामलों में लोग CBI या ED का नाम लेते हैं. किसी भी राज्य में डिप्टी सेक्रेटरी, जॉइंट सेक्रेटरी, जिला मजिस्ट्रेट, एसपी, इंटरपोल ऑफिसर जैसे ऊंची रैंक वाले ऑफिसर को Look Out Circular जारी करने का अधिकार होता है. 


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लुक आउट नोटिस के बाद मनीष सिसोदिया का रिएक्शन
लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद मनीष सिसोदिया ने ट्वीट करते हुए पीएम मोदी पर निशाना साधा है. कहा कि 'आपकी सारी रेड फेल हो गयी, कुछ नहीं मिला, एक पैसे की हेरा फेरी नहीं मिली, अब आपने लुक आउट नोटिस जारी किया है कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा. ये क्या नौटंकी है मोदी जी? मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है? आपको मैं मिल नहीं रहा'.