Delhi News: राजधानी दिल्ली के हौज खास में स्थित डियर पार्क में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने 24 हिरण रखने का प्रस्ताव हाईकोर्ट के सामने रखा है. DDA ने कहा कि इसके लिए उसे केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) की मंजूरी की आवश्यकता है. ये दलील दिल्ली नेचर सोसायटी द्वारा दायर याचिका में दी गई है. DDA ने कहा कि शेष हिरणों को पड़ोसी राज्यों के वन क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जा सकता है और वह ‘A N झा हिरण पार्क’ के मिनी चिड़ियाघर के दर्जे की मान्यता के नवीनीकरण के लिए सीजेडए के समक्ष अपना प्रस्ताव रखेंगे. 


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कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति तुषार राव गेडेला की पीठ ने डीडीए के रुख पर गौर करने के बाद इसे 'मिनी चिड़ियाघर' के रूप में मान्यता देने से इनकार करने के सीजेडए के फैसले के खिलाफ दायर याचिका का निपटारा कर दिया.


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डीडीए ने अपने हलफनामे में कहा कि उसके उपाध्यक्ष ने सीजेडए से आवश्यक मंजूरी लेने के बाद ए एन झा हिरण पार्क में कुछ हिरणों को रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. इसमें कहा गया है कि यह निर्णय लिया गया है कि डीडीए हिरण पार्क में कुछ हिरणों को रखेगा और प्राधिकारी जरूरी अप्रूवल के लिए सीजेडए से संपर्क करेंगे तथा उसके दिशा-निर्देशों का पालन किया जाएगा. 


इसमें कहा गया है कि इस मामले पर उपराज्यपाल के साथ मौखिक रूप से भी चर्चा की गई और उन्होंने प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की है. दरअसल, उपराज्यपाल डीडीए के अध्यक्ष भी होते हैं.


क्या है मामला?
दरअसल, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) ने 8 जून 2023 को डियर पार्क या मिनी चिड़ियाघर की मान्यता रद्द करने का आदेश जारी किया था, जिसके बाद इस आदेश को चुनौती देते हुए  दिल्ली नेचर सोसायटी ने HC में जनहित याचिका दायर की.


कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन एवं न्यायमूर्ति मिनी पुष्कर्णा की पीठ ने इस पर सुनवाई करते हुए केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण (CZA) को सुझाव दिया कि कम से कम 50 हिरणों को पार्क में रखा जाए और शेष हिरणों को दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) रिज या अन्य हरित क्षेत्र में भेज दिया जाए. अब DDA ने हिरण पार्क में 24 हिरण रखने का प्रस्ताव रखा है.