Delhi News: दिल्ली हाईकोर्ट ने सदर बाजार इलाके के शाही ईदगाह पार्क में झांसी की महारानी की मूर्ति लगाने के खिलाफ दायर याचिका पर आपत्ति जाहिर की है. शाही ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने सिंगल जज के आदेश को हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी थी. कोर्ट ने याचिका की भाषा पर आपत्ति कहा कि महारानी लक्ष्मीबाई  पूरे देश की हीरो है. ये बेहतर होगा कि अगर हम इतिहास को धर्म के आधार पर ना बांटे.  कोर्ट ने कहा कि कमेटी इस मसले को सांप्रदायिक रंग दे रही है और कोर्ट के प्लेटफार्म का इस्तेमाल सांप्रदायिक राजनीति के लिए करने की कोशिश हो रही है.


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कोर्ट में कमेटी की अर्जी
शाही ईदगाह मैनेजिंग कमेटी ने ईदगाह पार्क को वक्फ की संपत्ति बताते हुए दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया था. कमेटी ने 1970 के गजट नोटिफिकेशन का जिक्र किया था. इस नोटिफिकेशन के मुताबिक ईदगाह पार्क मुगल काल में बनाई गई ऐसी पुरातन संपत्ति है, जिसका इस्तेमाल नमाज पढ़ने के तौर पर होता रहा है. इस जगह 50 हजार नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं. कमेटी ने पार्क में रानी झांसी की मूर्ति पर एतराज जाहिर किया था.


सिंगल जज का आदेश
सिंगल जज की बेंच ने ईदगाह प्रबंधन कमेटी की अर्जी खारिज करते हुए कहा था कि ईदगाह की बाउंड्री के अंदर का एरिया डीडीए का है. इस आदेश को ईदगाह प्रबंधन कमेटी ने हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी थी.


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दिल्ली HC की सख्त टिप्पणी
जस्टिस मनमोहन और जस्टिस तुषार राव गेडला की बेंच ने कमेटी की अर्जी में सिंगल जज को लेकर की गई टिप्पणियों पर सख्त एतराज जाहिर किया. बेंच ने कहा है कि सिंगल जज के खिलाफ जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया गया है, वो बेहद आपत्तिजनक है. आप इस मसले पर साम्प्रदायिक राजनीति कर रहे हैं. कोर्ट में इस तरह की बहस की जगह नहीं है. रानी लक्ष्मीबाई पूरे देश की हीरो है, वो सभी धर्मों की आदर्श है. जरूरी है कि इतिहास को धर्म के आधार पर न बांटा जाए. 


कोर्ट ने कमेटी से माफी नामा मांगा
कोर्ट ने रुख को देखते हुए ईदगाह कमेटी के वकील ने कहा कि यह अर्जी राजनीतिक मंशा से प्रेरित नहीं है. वो इस अर्जी को बिना शर्त वापस ले रहे हैं. कोर्ट ने याचिका में रखें गए तथ्यों के मद्देनजर ईदगाह कमेटी को माफीनामा भी फाइल करने को कहा है. 


Input: Arvind Singh


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