Sukesh Chandrashekhar Cars: दिल्ली हाईकोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में तिहाड़ जेल में बंद आरोपी सुकेश चंद्रशेखर की 26 लग्जरी कारों को बेचने की इजाजत दे दी है. 200 करोड़ रुपये की जबरन वसूली के मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामला सामने आने के बाद रोल्स रॉयस, फरारी, रेंज रोवर समेत ये सभी कार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कब्जे में हैं. जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने कारों की बिक्री की अनुमति देने वाले आदेश को चुनौती देने वाली सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉलोज की याचिका को खारिज कर दिया. हाईकोर्ट ने ईडी को निर्देश दिया कि वह कारों की बिक्री से प्राप्त पूरी राशि को 'ब्याज देने वाली' फिक्स्ड डिपॉजिट करे. 


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दरअसल हाईकोर्ट में बताया गया कि लंबे समय तक खड़ी होने के कारण  हो सकती हैं. इन वाहनों के रखरखाव का खर्च उनके मूल मूल्य से अधिक होने पर राजकोष पर अनावश्यक बोझ बढ़ेगा इसलिए उनकी बिक्री की अनुमति दी जाए. सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा, लग्जरी कारों को चालू हालत में रखने के लिए हाई मेंटेनेंस की जरूरत होती है. समय बीतने के साथ वाहनों की कार्यक्षमता और उसकी कीमत कम होती जाती है. लंबे समय तक गोदाम में पड़े वाहनों में जंग लगने कई तरह की समस्याएं आ सकती हैं और वाहनों के पुर्जों को नुकसान पहुंचा सकती है. गोदामों में पड़ी कारों की देखभाल और सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती.


निर्दोष साबित होने पर कार की कीमत सुकेश को मिलेगी 
हाईकोर्ट ने कहा क इस तर्क में कोई दम नहीं है कि इस मामले में जब्त वाहनों की बिक्री पीएमएलए की धारा 8(6) के अधिदेश के विरुद्ध है. ये कहने की भी जरूरत नहीं है कि अगर धारा 8 (6) के अनुसार, यदि इस मामले में आरोपी (सुकेश चंद्रशेखर) मनी लॉन्ड्रिंग केस में दोषी नहीं पाए जाते हैं तो वे वर्तमान मामले में कारों को बेचने से प्राप्त राशि प्राप्त करने के हकदार होंगे, जिसे ईडी सरकारी खजाने या भारतीय स्टेट बैंक या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में जमा करने के लिए बाध्य है.


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ईडी के कब्जे में हैं सभी कार 
दरअसल सुकेश चंद्रशेखर की गिरफ्तारी के बाद ईडी ने उसके पास से 26 लग्जरी कारें बरामद की थीं. आरोप है कि सुकेश ने ये कारें आपराधिक कृत्यों से अर्जित कमाई से खरीदी हैं. सुकेश की गिरफ्तारी के बाद जांच एजेंसी ने अभिनेत्री जैकलीन फर्नांडीज से पूछताछ की थी. सुकेश की पत्नी लीना मारिया पॉलोज ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 20 दिसंबर 2022 और 15 फरवरी 2023 के आदेशों को रद्द करने और अलग रखने के लिए याचिका दायर की थी.