Delhi LG Power: दिल्ली के LG की बढ़ी शक्तियां, राष्ट्रपति ने दिया ये अहम अधिकार
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2413831

Delhi LG Power: दिल्ली के LG की बढ़ी शक्तियां, राष्ट्रपति ने दिया ये अहम अधिकार

दिल्ली के एलजी की शक्तियां बढ़ गई हैं.  राष्ट्रपति ने दिल्ली के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय में सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति दिल्ली एलजी को सौंपी है. गृह मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचित जारी कर दी है.

Delhi LG Power: दिल्ली के LG की बढ़ी शक्तियां, राष्ट्रपति ने दिया ये अहम अधिकार

Delhi News: दिल्ली के एलजी की शक्तियां बढ़ गई हैं.  राष्ट्रपति ने दिल्ली के लिए संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों के तहत किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या वैधानिक निकाय में सदस्यों को बनाने और नियुक्त करने की शक्ति दिल्ली एलजी को सौंपी है. गृह मंत्रालय ने इसको लेकर अधिसूचित जारी कर दी है.

fallback

यह नोटिस अपर सचिव आशुतोष अग्रिहोत्री की तरफ से जारी किए गए राजपत्र अधिसूचना में गृह मंत्रालय ने कहा, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार अधिनियम, 1991 (1992 का 1) की धारा 45प के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 239 के खंड (1) के अनुसरण में, राष्ट्रपति एतद्वारा निर्देश देते हैं कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल राष्ट्रपति के नियंत्रण के अधीन और अगले आदेश तक, किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी भी वैधानिक निकाय के गठन के लिए, चाहे उसे किसी भी नाम से बुलाया जाए, या ऐसे प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग या किसी वैधानिक निकाय में किसी सरकारी अधिकारी या पदेन सदस्य की नियुक्ति के लिए उक्त अधिनियम की धारा 45प के खंड (क) के तहत राष्ट्रपति की शक्तियों का प्रयोग करेंगे.

दिल्ली एनसीआर की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Delhi-NCR News in Hindi और पाएं Delhi-NCR latest News in Hindi हर पल की जानकारी । दिल्ली एनसीआर की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

Trending news