मानहानी मामले में कोर्ट में LG की जीत, AAP को विवादित पोस्ट हटाने के आदेश
AAP के आरोपों के बाद LG विनय कुमार सक्सेना ने मानहानि का केस किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने LG के पक्ष में फैसला सुनाया है.
नई दिल्ली: आम आदमी पार्टी (AAP) और LG के बीच चल रहे आरोप प्रत्यारोप के बीच अब दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. हाईकोर्ट ने LG के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अपने अंतरिम आदेश में उपराज्यपाल के खिलाफ पोस्ट किए गए सभी आपत्तिजनक बयानों को वापस लेने के लिए कहा है.
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क्या है पूरा मामला
दिल्ली में शराब नीति के कथित घोटाले के मामले में LG विनय कुमार सक्सेना (LG VK Saxena) के द्वारा CBI जांच के आदेश दिए गए थे. जिसके बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के आवास सहित कई जगहों पर छापेमारी की गई. इसके बाद से ही लगातार AAP और LG के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया. AAP के द्वारा LG पर दिल्ली विधानसभा और खादी ग्रामोद्योग के अध्यक्ष पद पर रहते हुए घोटाले करने के आरोप लगाए गए थे.
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LG विनय कुमार सक्सेना के द्वारा दिल्ली हाईकोर्ट से ये अपील की गई थी AAP नेताओं के द्वारा उनके और परिवार के दिए जा रहे आपत्तिजनक बयानों को रोकने के लिए उचित दिशा-निर्देश जारी करें.
LG ने किया था मानहानि का केस
AAP के आरोपों के बाद LG विनय कुमार सक्सेना ने मानहानि का केस किया था, जिस पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी किए हैं. आदेश में AAP के द्वारा सोशल मीडिया पर LG विनय कुमार सक्सेना के खिलाफ किए गए सभी आपत्तिजनक पोस्ट और वीडियो को वापस लेने के लिए कहा है.
दुर्गेश पाठक ने कोर्ट के फैसले पर जताई असहमति
दिल्ली हाईकोर्ट ने LG के पक्ष में फैसला सुनाते हुए अपने अंतरिम आदेश में उपराज्यपाल के खिलाफ पोस्ट किए गए सभी आपत्तिजनक बयानों को वापस लेने के लिए कहा है. जिस पर आप विधायक दुर्गेश पाठक ने असहमति जताई है, साथ ही कहा कि हम फैसले को पढ़ के आगे का रास्ता तय करेंगे.