दिल्ली में 1 अक्टूबर से GRAP लागू हो गया है, जिसके बाद बिना PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने वाले लोगों से 10 हजार तक का चालान वसूला जाएगा. खुले में कूड़ा जलाने, पटाखे फोड़ने और पराली जलाने पर भी प्रतिबंध रहेगा.
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Graded Response Action Plan: राजधानी दिल्ली में बारिश के बाद बढ़ता प्रदूषण एक बार फिल लोगों को डराने लगा है, जिससे बचने के लिए Delhi-NCR में 1 अक्टूबर से ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) लागू कर दिया जाएगा. परिवहन विभाग ने भी इसके लिए अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं, अब बिना पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल (PUC) सर्टिफिकेट के सड़क पर दौड़ने वाले वाहनों पर 10 हजार रुपयो का जुर्माना लगाया जाएगा. इसके साथ ही 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को भी जब्त कर स्क्रैप किया जाएगा.
AQI के स्तर के आधार पर GRAP को 4 कैटेगरी में लागू किया जाता है, सभी कैटेगरी में अलग-अलग प्रतिबंध होते हैं.
1. AQI का स्तर 201-300 के बीच 'खराब श्रेणी' में होने पर प्रतिबंध
-कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन से निकलने वाली धूल और मलबे के प्रबंधन को लेकर निर्देश लागू किए जाएंगे.
-सड़कों पर जमी धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा.
-खुले में कचरा जलाने पर प्रतिबंध रहेगा.
-PUC के नियमों को सख्ती से लागू किया जाएगा. बिना PUC के चलने वाली गाड़ियों पर कार्रवाई होगी.
2. AQI का स्तर 301-400 के बीच 'बहुत खराब' श्रेणी में होने पर प्रतिबंध
-सड़कों की हर दिन सफाई और दूसरे दिन पानी का छिड़काव किया जाएगा.
-होटल और रेस्टोरेंट में कोयले के इस्तेमाल पर प्रतिबंध रहेगा.
-अस्पतालों, ट्रेन और मेट्रो को छोड़कर कहीं भी डीजल जनरेटर का इस्तेमाल नहीं होगा.
-इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दिया जाएगा, जिसकी वजह से पार्किंग फीस बढ़ा दी जाएगी.
-इलेक्ट्रिक, CNG बस और मेट्रो के फेरे बढ़ा दिए जाएंगे.
बिना PUC सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाने वाले सावधान! घर आ सकता है 10 हजार का चालान
3. AQI का स्तर 401-450 के बीच 'गंभीर श्रेणी' में होने पर प्रतिबंध
-हर दिन सड़कों की सफाई के बाद धूल को रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा.
-अस्पताल, रेल, मेट्रो जैसी जरूरी जगहों को छोड़कर पूरे Delhi-NCR में कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन बंद रहेगा.
-ईंधन पर नहीं चलने वालीं इंडस्ट्रियां को भी बंद किया जाएगा. इसमें डेरी यूनिट और दवा फैक्ट्रियों को छूट मिलेगी.
-स्टोन क्रेशर और ईंट भट्टियों का काम बंद रहेगा.
-BS III पेट्रोल और BS IV डीजल पर चलने वाली कारों पर भी प्रतिबंध लगाया जा सकता है.
4. AQI का स्तर 450 से ज्यादा होने पर प्रतिबंध
-ट्रकों की एंट्री बंद हो जाएगी, केवल जरूरत के सामान लेकर आने वाले ट्रकों को ही प्रवेश मिलेगा.
-पीएनजी, क्लीन फ्यूल और बायोमास से चलने वाली इंडस्ट्री के अलावा अन्य सभी इंडस्ट्रियों पर रोक.
-डेयरी और दवाइयों से जुड़े सामानों से जुड़ी इंडस्ट्री को छूट रहेगी.
-हाइवे, सड़क, फ्लाइओवर, ओवर ब्रिज, पावर ट्रांसमिशन और पाइपलाइन से जुड़े सभी प्रोजक्ट के निर्माण और तोड़फोड़ पर रोक.
-MCD, प्राइवेट ऑफिस, पब्लिक ऑफिस में 50% लोग घर से काम करेंगे.
-स्कूल, कॉलेजों को बंद करने पर राज्य सरकार फैसला ले सकती है.