सेना पर विवादित ट्वीट के मामले में मुश्किल में शेहला राशिद, Delhi LG ने केस चलाने की दी मंजूरी
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सेना पर विवादित ट्वीट के मामले में मुश्किल में शेहला राशिद, Delhi LG ने केस चलाने की दी मंजूरी

भारतीय सेना के बारे में दो विवादित ट्वीट करने के मामले में दिल्ली LG वी.के. सक्सेना ने शेहला राशिद शोरा के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. 

सेना पर विवादित ट्वीट के मामले में मुश्किल में शेहला राशिद, Delhi LG ने केस चलाने की दी मंजूरी

नई दिल्ली: JNU छात्र संघ की पूर्व उपाध्यक्ष और आइसा की सदस्य शेहला राशिद शोरा का नाम एक बार फिर विवादों में है. दिल्ली LG वी.के. सक्सेना ने शेहला राशिद शोरा के खिलाफ विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने और भारतीय सेना के बारे में दो विवादित ट्वीट करने के मामले में मुकदमा चलाने की अनुमति दे दी है. 

शेहला राशिद शोरा के खिलाफ मुकदमा स्वीकृति केस एफआईआर नंबर 152/2019 दिनांक 03.09.2019 से संबंधित है, आईपीसी की धारा 153ए, पीएस-स्पेशल सेल, नई दिल्ली के तहत, अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव द्वारा की गई शिकायत के आधार पर ये मामला दर्ज किया गया थी. 

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इस आशय का प्रस्ताव दिल्ली पुलिस द्वारा लाया गया और गृह विभाग, जीएनसीटीडी द्वारा समर्थित किया गया. इसमें निम्न तथ्य प्रस्तुत किए थे.

18.08.2019 को, कश्मीर निवासी शेहला राशिद ने भारतीय सेना के बारे में दो ट्वीट किए-

पहला ट्वीट
'सशस्त्र बल रात में घरों में घुस रहे हैं, लड़कों को उठा रहे हैं, घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, जानबूझकर फर्श पर राशन गिरा रहे हैं, चावल के साथ तेल मिला रहे हैं, आदि'. यह ट्वीट 18.08.2019 को दोपहर 12 बजे किया गया. 

दूसरा ट्वीट
'शोपियां में 04 लोगों को आर्मी कैंप में बुलाया गया और 'पूछताछ' (यातना) की गई. उनके पास एक माइक रखा गया था ताकि पूरा इलाका उनकी चीखें सुन सके और आतंकित हो सके. इससे पूरे क्षेत्र में भय का माहौल बन गया'.18.08.2019 को दोपहर 12 बजे ये शेहला राशिद का दूसरा ट्वीट था. 

उसी दिन, एएनआई ने सेना के हवाले से ट्वीट किया गया कि 'भारतीय सेना का कहना है कि शेहला राशिद द्वारा लगाए गए आरोप निराधार और खारिज हैं. इस तरह की असत्यापित और फर्जी खबरें असामाजिक तत्वों और संगठनों द्वारा लोगों को भड़काने के लिए फैलाई जाती हैं'.

इसके बाद एक वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने शेहला राशिद के उपरोक्त ट्वीट के संबंध में शिकायत दर्ज की थी, जिसे आज दिल्ली LG की मंजूरी मिल गई है. 

गृह विभाग, जीएनसीटीडी ने फाइल पर अपनी टिप्पणियों में यह कहा है कि 'मामले की प्रकृति, स्थान और सेना के खिलाफ झूठे आरोप लगाना इसे एक गंभीर मुद्दा बनाता है. आपराधिक कानून के तहत हर ट्वीट पर कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए. लेकिन इस मामले में शेहला राशिद ने जम्मू-कश्मीर में धार्मिक दोष फैलाने की कोशिश की है. मामला आईपीसी की धारा 153ए के तहत आता है. यह सार्वजनिक व्यवस्था से संबंधित है'.

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