दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों में रजिस्ट्री पर रोक का आदेश खारिज, लाखों लोगों को मिलेगा फायदा
Delhi News: LG ने RERA के प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन पर रोक के आदेश को खारिज कर दिया है. दिल्ली अनऑथराइज्ड कॉलोनी एसोसिएशन (DUA) ने LG के फैसले का स्वागत किया है. DUA ने रजिस्ट्री प्रक्रिया को सरल बनाने की मांग की है.
Delhi News: बीते दिनों में दिल्ली सरकार की संस्था RERA (Real Estate Regulatory Authority) ने अनऑथराइज्ड कॉलोनियों के मकानों की रजिस्ट्री पर रोक लगा दी थी. लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने आज एक नोटिस जारी कर दिल्ली के लोगों को बड़ी राहत दी है. उन्होंने प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री पर रोक के रेरा के आदेश को खारिज कर दिया है.
रेरा द्वारा दिए गए नोटिस के बाद दिल्ली के लाखों लोग संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर असमंजस में थी. इस मुद्दे को सुलझाने के लिए एलजी सक्सेना ने मंगलवार को राज निवास में मुख्य सचिव और मंडलायुक्त के साथ दिल्ली रेरा के अध्यक्ष और सदस्यों से मुलाकात की थी. रेरा के आदेश पर व्यापक चर्चा के दौरान उन्होंने दिल्ली के निवासियों को हो रही गंभीर समस्याओं के बारे में बताया. दिल्ली में आम लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए उपराज्यपाल ने रेरा से अपने आदेश पर दोबारा विचार करने को कहा था.
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DUA नाम की संस्था जो बीते कई वर्षों से दिल्ली के अनऑथराइज्ड कॉलोनी के लिए लड़ाई लड़ती रही है. आज उसने LG द्वारा दी गई राहत को ऐतिहासिक निर्णय बताया. DUA से जुड़े लोगों का आरोप है कि दिल्ली के अनऑथराइज्ड इलाके की रजिस्ट्री को रोकने का फैसला राजनीति से प्रेरित था. इस राहत के बाद इस संस्था के लोगों ने कहा कि दिल्ली के लाखों परिवारों को इस राहत से फायदा मिलेगा.
प्रेस वार्ता के दौरान DUA के संयोजक रोहित भारद्वाज ने कहा कि वह स्वयं अपनी संस्था के लोगों के साथ लेफ्टिनेंट गर्वर्नर से मिलकर उनका धन्यवाद करेंगे. उनका ये भी कहना है कि रजिस्ट्री में कई बार महीना और साल लग जाता है. ऐसे में एलजी से मिलकर वे अपील करेंगे कि इस तरह की रजिस्ट्री के लिए एक टाइम बाउंड पॉलिसी लाई जाए, जिसके तहत एक दिए गए समय में लोग अपनी रजिस्ट्री करा सकें. इससे न केवल सरकार बल्कि दिल्ली वालों को भी फायदा होगा.
इनपुट: मुकेश सिंह