Delhi MCD Election: HC के आदेश के बाद BJP हुई AAP पर हमलावर, CM को दी हिदायत
भाजपा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम महापौर के स्थाई समिति चुनाव पुनः कराने के निर्णय पर रोक लगा दी, जिसके बाद आप पर बीजेपी हमलावर हो गई है.
नई दिल्ली: भाजपा की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नगर निगम महापौर के स्थाई समिति चुनाव पुनः कराने के निर्णय पर रोक लगा दी, जिसके बाद आप पर बीजेपी हमलावर हो गई है. दिल्ली भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि हम दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा नगर निगम महापौर शैली ओबरॉय द्वारा नगर निगम की स्थाई समिति का चुनाव पुनः कराने की घोषणा के क्रियान्वयन पर रोक लगाये जाने का स्वागत करते हैं.
मेयर शैली ओबरॉय द्वारा आगामी 27 फरवरी को दोबारा स्थाई समिति चुनाव की घोषणा की गई थी, जिसके विरूद्ध में भाजपा की दो वरिष्ठ निगम पार्षद कमलजीत सहरावत और शिखा राय ने आज दिल्ली हाईकोर्ट में विशेष याचिका दायर कर शीघ्र सुनवाई का अनुरोध किया. जिसको लेकर कोर्ट ने आज दोपहर सुनवाई कर महापौर के पुनः चुनाव के निर्णय पर रोक लगा कर उनसे 15 दिन में जवाब मांगा है.
बीजेपी पार्षद कमलजीत सहरावत और शिखा राय ने कहा है माननीय न्यायलय का यह पहला प्रारम्भिक निर्णय आया है, जिसने सच को स्थापित करने में हमारी मदद की है और हम न्यायालय के आभारी है. वहीं कार्यकारी अध्यक्ष वीरेन्द्र सचदेवा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी को मनमाने ढंग से विधायिका और प्रशासन चलाने की आदत है और हाई कोर्ट का यह निर्णय एक एतिहासिक निर्णय है. जिसने आम आदमी पार्टी के मनमानी निरंकुशता से नगर निगम को चलाने के प्रयास पर रोक लगी है.
CM को बीजेपी पार्षदों ने दी ये हिदायत
कमलजीत सहरावत और शिखा राय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल को यह समझना होगा कि वह दिल्ली सरकार की तरह नगर निगम को मनमाने ढंग से नही चला पाएंगे, यहं उन्हे बड़ा संभलकर विपक्ष को जवाब देना होगा.