GRAP 4 : दिल्ली-एनसीआर में हवा हुई जहरीली, ऑड-ईवन फॉर्मूले पर खुल सकते हैं स्कूल-कॉलेज
GRAP 4 : बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर CAQM ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को लागू करने का निर्देश दिया. आयोग ने सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के घर से काम करने की सिफारिश की है.
नई दिल्ली : हर गुजरते दिन के साथ दिल्ली-एनसीआर (Delhi NCR) में हवा की गुणवत्ता खराब होती जा रही है. 3 नवंबर को सुबह 7 बजे दिल्ली की एयर क्वालिटी 408 एक्यूआई के साथ 'गंभीर श्रेणी' में पहुंच गई. इसके मद्देनजर वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने आज एक आपातकालीन बैठक की. CAQM के अधिकारियों ने ग्रेडेड रेस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के चरण 4 को लागू करने का निर्देश दिया.
इसके मुताबिक दिल्ली-एनसीआर में आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले और सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों को छोड़कर मध्यम और भारी मालवाहक डीजल वाहनों की एंट्री पर रोक रहेगी. अगले कुछ दिनों में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण का स्तर 450 AQI पार (गंभीर प्लस श्रेणी ) जाने की संभावना जताई गई है.
इन पर भी रोक की सिफारिश
दिल्ली-एनसीआर में बीएस-4 डीजल वाहनों पर भी रोक रहेगी.
अनुमोदित ईंधन पर नहीं चलने वाले उद्योगों पर प्रतिबंध रहेगा. हालांकि दूध डेयरी, दवाओं और चिकित्सा सामान जैसे आपातकालीन उद्योगों पर छूट रहेगी.
हाईवे, सड़कों, फ्लाईओवरों, ऊपरी पुलों, पवार ट्रांसमिशन, पाइपलाइन बिछाने जैसी सार्वजनिक परियोजनाओं में निर्माण गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा.
सरकारी और निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारी घर से (राज्य सरकार पर निर्भर ) काम करेंगे.
राज्य सरकार ऑड-ईवन पर स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान, वाहन चलाने जैसे फैसले ले सकती है.
राष्ट्रीय सुरक्षा, रक्षा संबंधी गतिविधियों, राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं, दूरसंचार, डेटा सेवाओं, चिकित्सा, रेलवे और मेट्रो रेल सेवाओं, हवाई अड्डों, अंतर-राज्यीय बस टर्मिनलों से संबंधित आवश्यक सेवाओं को छोड़कर डीजल जनरेटर के उपयोग की भी अनुमति नहीं है.
पर्यावरण मंत्री ने बुलाई बैठक
दिल्ली में GRAP-4 लागू करने के CAQM के निर्देश के बाद पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने हाई लेवल मीटिंग बुलाई है. 4 नवंबर को दोपहर 12 बजे दिल्ली सचिवालय मंत्री गोपाल राय की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें पर्यावरण विभाग और अन्य संबंधित विभागों से जुड़े अधिकारी मौजूद रहेंगे.