दिल्ली नगर निगम चुनाव के लगभग ढाई महीने के बाद भी अभी तक राजधानी को मेयर और डिप्टी मेयर नहीं मिला है. इसके अलावा दिल्ली एमसीडी के स्टैंडिंग कमेटी के सदस्यों का चुनाव भी नहीं हो पाया है. चुनाव को आम आदमी पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दर्ज की गई थी. जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने कहा कि हम निर्देश देते हैं कि पहली बैठक में मेयर का चुनाव हो. साथ ही CJI ने ये भी कहा कि मेयर की अध्यक्षता में डिप्टी मेयर और बाकी पदों के चुनाव हों. 24 घंटे की भीतर पहली बैठक के लिए नोटिस जारी की जाए.
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