Delhi Pollution: दिल्ली-एनसीआर में कल से GRAP-2 लागू, इस चीजों पर लगी रोक
Delhi-NCR GRAP-2: वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली एनसीआर में GRAP-II लागू करने का आदेश दिया है. आदेश में लिखा है, हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में उप-समिति ने निर्णय लिया.
Delhi-NCR GRAP-2: जैसे-जैसे सर्दी का मौसम करीब आ रहा है, वैसे-वैसे हवा की गुणवत्ता लगातार घटती जा रही है, जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है. वहीं दिवाली भी नजदीक है, जिससे हवा और भी दूषित हो सकती है. इसको लेकर दिल्ली सरकार ने मंगलवार सुबह 8 बजे से ग्रैप-2 लागू करने के निर्देश दे दिए हैं.
22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लागू होगा ग्रैप-2
वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने दिल्ली एनसीआर में GRAP-II लागू करने का आदेश दिया है. आदेश में लिखा है, हवा की गुणवत्ता में और गिरावट को रोकने के प्रयास में उप-समिति ने निर्णय लिया. जीआरएपी-बहुत खराब वायु गुणवत्ता के चरण II के तहत परिकल्पित सभी कार्रवाइयों को एनसीआर में सभी संबंधित एजेंसियों द्वारा लागू किया जाएगा. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में 22 अक्टूबर को सुबह 8 बजे से लागू हो जाएगा.
ग्रैप 2 की पाबंदिया (GRAP-2 Restrictions)
- प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा.
- सीएनजी-इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा.
- कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाने पर रोक.
- डीजल जेनरेटर पर रोक रहेगी
- 800kwa से अधिक क्षमता वाले जेनरेटर तभी चल सकेंगे जब वह रेट्रोफिटिंग करवाएंगे