दिल्ली-NCR में प्रदूषण के चलते Grap-3 लागू, दमकल विभाग को सड़क और पेड़ों पर छिड़काव के आदेश, इन कार्यों पर लगी रोक
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दिल्ली-NCR में प्रदूषण के चलते Grap-3 लागू, दमकल विभाग को सड़क और पेड़ों पर छिड़काव के आदेश, इन कार्यों पर लगी रोक

दिल्ली में प्रदूषण का स्तर'गंभीर' श्रेणी में पहुंचा, जिसके चलते एक बार फिर से दिल्ली-NCR Grap-3 लागू कर इन कार्यों पर रोक लगा दी है. इसी के साथ दिल्ली सरकार ने दमकल विभाग को प्रदूषण की रोकथाम के लिए कई बड़े आदेश दिए हैं.

 

दिल्ली-NCR में प्रदूषण के चलते Grap-3 लागू, दमकल विभाग को सड़क और पेड़ों पर छिड़काव के आदेश, इन कार्यों पर लगी रोक

Delhi Pollution: राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण बढ़ने लगा है. प्रदूषण बढ़ता देख दिल्ली सरकार ने ग्रेप-3 (Grap-3) लागू कर दिया है, जिसके तहत कई पाबंदियां भी लागू कर दी गई है. अब दिल्ली में गैर जरूरी निर्माण कार्य नहीं हो पाएगा. प्रदूषण की रोकथाम के मद्देनजर दिल्ली सरकार (Delhi Government) ने दिल्ली फायर सर्विस (Delhi Fire Service)को आदेश दिया है कि दमकल की गाड़ियों द्वारा पूरी दिल्ली में सड़क किनारे लगे पेड़ों पर पानी का छिड़काव किया जाए ताकि प्रदूषण का स्तर कम हो सकें.

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ग्रेप 3 लागू

दिल्ली में प्रदूषण को लेकर ग्रेप-3 लागू कर दिया गया है प्रदूषण की रोकथाम के लिए दिल्ली सरकार ने दमकल विभाग को आदेश दिया है कि पूरी दिल्ली में पानी की बौछार से पेड़ों की धुलाई की जाए, जिससे प्रदूषण की रोकथाम हो सके जिसके बाद दिल्ली अग्निशमन विभाग ने सुबह और शाम को दिल्ली में 13 ऐसे स्थानों पर सड़क और पेड़ों पर छिड़काव शुरू कर दिया है. इसी के साथ जी मीडिया संवाददाता ने इस मामले को लेकर दिल्ली अग्निशमन विभाग के डायरेक्टर अतुल गर्ग से खास बातचीत में बताया कि इस काम में अग्निशमन विभाग ने 10 से ज्यादा फायर टेंडर को लगाया है. जो सुबह और शाम को पानी का छिड़काव कर रही है. इसमें करीब 40 से ज्यादा दमकल कर्मचारी कार्यरत है.

GRAP-3 में इन कार्यों पर रहेगा प्रतिबंध

1. दिल्ली-NCR में निर्माण व तोड़फोड़ पर रोक रहेगी.  

2. रेलवे, मेट्रो, एयरपोर्ट, ISBT, राष्ट्रीय सुरक्षा, डिफेंस, राष्ट्रीय महत्व के प्रोजक्टों को छूट दी जाएगी.  

3. ऐसे कार्य जो प्रदूषण नहीं फैलाते जैसेः- प्लंबिंग, इंटीरियर डेकोरेशन, इलेक्ट्रिकल और कारपेंटर आदि को भी छूट दी जाएगी.

4. ईंट भट्टे, हॉट मिक्स प्लांट, स्टोन क्रशर पर रोक रहेगी.  

5. राज्य सरकारें BS-3 पेट्रोल और BS-4 डीजल की कारों पर रोक लगाने संबंधी निर्णय ले सकती हैं.

6. औद्योगिक क्षेत्रों में PNG इंफ्रास्ट्रक्चर और आपूर्ति नहीं है, वहां स्वीकृत ईंधन का उपयोग न करने वाले उद्योग सप्ताह में केवल 5 दिन ही काम कर सकते हैं.

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दिल्ली की हवा 'गंभीर' श्रेणी में

केंद्रीय प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 4 नवंबर के बाद 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गया है और AQI 447 था. इतना ही नहीं बीती रात करीब 10 बजे आंनद विहार स्टेशन पर AQI 410 दर्ज किया गया, जो काफी गंभीर श्रेणी में आता है. राष्ट्रीय राजधानी का AQI 370 दर्ज किया गया, जो कि बहुत खराब श्रेमी में आता है. इसी के चलते दिल्ली नवंबर में प्रदूषण ने दिल्लीवासियों का सांस लेना दूभर कर दिया था.

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