अगर आप दिल्ली में वाहन चलाते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है. क्योंकि 25 अक्टूबर उन वाहनों को पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा जिसके पास पीयूसी प्रमाणपत्र (PUC) नहीं है. इसका फैसला 29 सितंबर को हुई दिल्ली सरकार की बैठक में हो चुका है.
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नई दिल्लीः दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बीते शनिवार को जानकारी देते हुए कहा था कि बिना वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) के वाहनों को 25 अक्टूबर से पेट्रोल पंपों पर ईंधन भरने की अनुमति नहीं दी जाएगी. इस सर्दी वायु प्रदूषण के स्तर में वृद्धि की प्रत्याशा में उपाय की घोषणा की जा रही है. इस साल की शुरुआत में, दिल्ली सरकार ने इस संबंध में एक मसौदा अधिसूचना जारी की थी और जनता से सुझाव मांगे थे.
PUC प्रमाणपत्र क्या है और इसे कहां जारी किया जा सकता है?
PUC प्रमाणपत्र विर्धारित करता है कि दिल्ली मोटर वाहन नियम, 1993 के अनुसार, वाहन के निकास से प्रदूषण का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर है. अगर वाहन emission मानदंडों को पूरा करता है तभी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं और अगर वाहन प्रदूषणकारी पाया जाता है, तो वाहन की मरम्मत या ट्यूनिंग निर्धारित की जाएगी.
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जानें, क्या है जुर्माने का प्रावधान
जानकारी के मुताबिक, PUC सर्टिफिकेट नहीं होने पर दिल्ली में पेट्रोल-डीजल नहीं मिलेगा. इसी के साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा. इतना ही नहीं मोटर रूल एक्ट (motor rule act) के मुताबिक 10 हजार जुर्माना देना होगा और जेल भी जाना पड़ सकता है. आंकड़ों से मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली में 17 लाख वाहन बिना पीयूसी सर्टिफिकेट के चल रहे हैं, जिनकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण का लेवल बढ़ता जा रहा है.
ऐसे करें ऑनलाइन अप्लाई
आपको बता दें कि परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिकारिक वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाए. इसके बाद परिवाहन सेक्शन में जाकर क्लिक करें. इसमें आपको पीयूसी सर्टिफिकेट का ऑप्शन मिलेगा. इसी के साथ आपको ऑफ लाइन पीयूसी लेने के लिए नजदीकि इमिशन टेस्ट सेंटर पर जा सकते है. अपने वाहन की जांच कराने के बाद जरूरी फीस भरकर प्रमाणपत्र प्रात कर सकते हैं.