Delhi Love Jihad: देश की राजधानी दिल्ली में इस्लामिक कट्टरपंथी विचारधारा किस तरह लोगों पर हावी हो चुकी है, इसका जीता जागता उदाहरण द्वारका जिले के डाबड़ी थाने से सामने आया है. जहां थाने में दर्ज एफआईआर में अभियुक्त अजमत अली खान के खिलाफ की गई है. जिसमें उसपर धर्म परिवर्तन, अश्ली वीडियो बनाना और ब्लैकमेस करने जैसे अपराध लगे हैं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

बता दें कि राजधानी दिल्ली में पूर्व मिसेज इंडिया को जिहादी मानसिकता की सोच वाले एक शास्त्रीय संगीत के टीचर से क्लास लेना इतना खतरनाक पड़ा. जहां पहले उसके साथ लक्ष्मी नगर की एकेडमी में नशा देकर संबंध बनाए और चुपके से उसकी वीडियो भी बना ली. उसके बाद शुरू हुआ प्रताड़ना का दौर, जिसको लेरकर पीड़िता ने बताया कि बार-बार उसे वीडियो के दम पर ब्लैकमेल करके उसका लगातार यौन शोषण किया गया. साथ ही मारपीट की जाने लगी क्योंकि अजमत अली खान ने मॉडलिंग की दुनिया छोड़कर इस्लाम अपनाने की शर्त रख दी. जिसको पीड़िता सिख लड़की ने मानने से इनकार कर दिया और अपने धर्म को न छोड़ने का सीधा सा फैसला सुना दिया.


ये बात कट्टर मानसिकता के अपराधी को इतनी नागवार गुजरी कि उसने इस पीड़िता पर हर जुल्म ढाने शुरू कर दिए. इंस्टाग्राम प्लेटफार्म पर आरोपी ने 9 से भी ज्यादा आईडी बनाई हुई है, जिसके जरिये ये पीड़िता सिख लड़की को ब्लैकमेल करता था. साथ ही उसको अपनी कलाई काटर और खून से भरी फोटो के साथ मैसेज भेज कर डराता था. उसमे लिखता था कि मैं कलमा पढ़कर जिंदा रहूंगा और तुझे कलमा पढ़कर मार दूंगा.


ये भी पढ़ें: Manipur से लौटे छात्र ने सुनाई आपबीती, कहा- हालात ने भूख-प्यास को तरसा दिया


जब राजस्थान में टेलर कन्हिया लाल की जिहादी अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी और पीड़िता ने इसको सोशल मीडिया पर शेयर किया तो इस अपराधी ने लिखा कि 'हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करने वाले का यही हाल होगा'. एडवोकेट सुमित कुमार ने बताया कि जब पीड़ित सिख महिला लगातार धर्म परिवर्तन की डिमांड और अश्लील वीडियो के जरिये ब्लैकमेल हो कर परेशान होकर इसको मिलने से इनकार कर दिया था. इसके बाद 7 फरवरी 2023 की रात को आरोपी अजमत जबर्दस्ती उसके घर में घुस आया और उसको चाकू दिखाकर खूब मारापीटा और फिर पूरे परिवार को जान से मारने की धमकी देकर रेप की वारदात को अंजाम दिया. जिसके बाद महिला ने वूमेन हेल्पलाइन पर कॉल करके डाबड़ी थाने में एफआईआर दर्ज कराई.


इस पूरे घटनाक्रम में सवाल दिल्ली पुलिस पर भी खड़े होते हैं. क्योंकि इसको लेकर एडवोकेट विनय कुमार ने कहा कि पुलिस ने एफआईआर में जबरन घर में घुसने की धारा नहीं लगाई, सोशल मीडिया पर फेंक प्रोफाइल बनाकर फोटो पोस्ट करने पर आईटी एक्ट की धाराएं नहीं लगाई और न ही अपराधी को समय से गिरफ्तार किया बल्कि उसको भरपूर समय दिया ताकि वो अदालत से एंटीसिपेटरी बेल लें सके. फिलहाल उसकी जमानत याचिका पर 17 मई को सुनवाई होनी है.


Input: चरणसिंह सहरावत