Supreme Court on Firecrackers Ban: दिल्ली में पटाखों के बैन को लेकर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने याचिका दायर की थी, जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला स्पष्ट सुनाया है.
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Supreme Court: दिल्ली एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन हटाने से मना कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस संबंध में पहले ही आदेश जारी किए जा चुके हैं और इनमें कोई बदलाव नहीं होंगे. नेशनल कैपिटल रीजन में पटाखों से प्रतिबंध को नहीं हटाया जाएगा.
बता दें कि बीजेपी सांसद मनोज तिवारी द्वारा दायर की गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई की गई. सुनवाई में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए यह फैसला लिया है. इस याचिका में मनोज तिवारी ने त्योहारों के सीजन पर पटाखों पर रोक, उसकी बिक्री, खरीद और इस्तेमाल पर लगे प्रतिबंध को चुनौती दी थी. इसी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारा आदेश स्पष्ट है. उनका कहना है कि पटाखों को अनुमति नहीं दे सकते हैं फिर चाहो वो ईको फ्रेंडली पटाखें ही क्यों न हो क्योंकि दिल्ली में पराली जलने से प्रदूषण का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है.
सुप्रीम कोर्ट के जज एम आर शाह की पीठ ने इस मामले में सुनवाई की और कहा, ''दिवाली के बाद दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता और खराब होगी. जिससे हालात और खराब हो जाएंगे.'' इस याचिका को पुराने मामलों के साथ टैग करते हुए पराली का जिक्र किया गया और कहा की ईको फेंडली पटाखों पर भी प्रतिबंध किया जाएगा.
मनोज तिवारी ने दायर याचिका में कहा, "दिवाली जैसे त्योहारों के मौसम में इस तरह की गिरफ्तारी और प्राथमिकी से न केवल बड़े पैमाने पर समाज में एक बुरा संदेश गया है. साथ ही अनावश्यक रूप से लोगों में भय और गुस्सा पैदा हुआ है." फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का फैसली बिल्कुल साफ है कि आगामी त्योहारों पर यह प्रतिबंध जारी रहेगा. जिससे कि दिल्ली में आने वाले बड़े त्योहार जैसे दिवाली, छठ, गुरुनानक जयंति और नए साल पर होने वाले प्रदूषण को कुछ हद तक रोका जा सके.