Firecrackers Guidelines: दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए राज्यों ने जारी की Guidelines, जानिए आपके राज्य में क्या हैं नियम
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Firecrackers Guidelines: दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए राज्यों ने जारी की Guidelines, जानिए आपके राज्य में क्या हैं नियम

Firecrackers Guidelines: Delhi-NCR सहित आस-पास के कई राज्यों में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण में भी तेजी से इजाफा होता है, जिसकी वजह से Delhi-NCR में पटाखे बैन हैं. हरियाणा में लोग ग्रीन पटाखे फोड़ सकेंगे. 

Firecrackers Guidelines: दिवाली पर पटाखे फोड़ने के लिए राज्यों ने जारी की Guidelines, जानिए आपके राज्य में क्या हैं नियम

Firecrackers Guidelines: देशभर में 24 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार मनाया जाएगा, जिससे पहले लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है. कोरोना महामारी के 2 साल लोगों ने डर के साए में सभी त्योहार मनाए हैं, 2 साल बाद पहली बार बिना किसी सख्ती या कोविड गाइडलाइन के दिवाली मनाई जाएगी. लोग दिवाली के त्योहार पर जमकर आतिशबाजी करते हैं, लेकिन पटाखे फोड़ने से पहले अपने राज्य में दिवाली पर आतिशबाजी के नियम जरूर जान लें. 

Delhi-NCR सहित आस-पास के कई राज्यों में ठंड की दस्तक के साथ ही प्रदूषण में भी तेजी से इजाफा होता है, पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों ने पटाखों पर बैन लगाने का फैसला किया है. दिल्ली में पटाखे फोड़ने पर आपको जुर्माना और जेल भी हो सकती है. 

Delhi-NCR में पटाखों को लेकर क्या हैं नियम
बढ़ते प्रदूषण के बीच दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आने वाले दूसरे राज्य के जिलों में 1 जनवरी 2023 तक पटाखों पर बैन लगा दिया गया है. Delhi-NCR में सभी तरह के पटाखों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग बैन है. साथ ही पटाखे फोड़ने पर 6 महीने तक की जेल और 200 रुपये जुर्माना हो सकता है. अगर कोई पटाखों के उत्पादन, भंडारण और बिक्री करता हुआ पाया जाता है, तो उसे विस्फोटक अधिनियम की धारा 9बी के तहत 5,000 रुपये तक का जुर्माना और तीन वर्ष की जेल हो सकती है. 

हरियाणा में ग्रीन पटाखे
हरियाणा सरकार ने भी बढ़ते प्रदूषण की वजह से पटाखों पर बैन लगा दिया है, लेकिन यहां पर ग्रीन पटाखों को फोड़ने की अनुमति रहेगी. इसके साथ ही अगर कोई ग्रीन पटाखों के अलावा किसी भी प्रकार के पटाखों का निर्माण, बिक्री और इस्तेमाल करते हुए पाया जाता है, तो उस पर कार्रवाई की जाएगी.  

UP में पटाखों को लेकर गाइडलाइन
उत्तर प्रदेश में NCR के अलावा कहीं भी पटाखों के इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध नही है. हालांकि CM योगी आदित्यनाथ के कार्यालय द्वारा ट्वीट जारी कर पटाखों की दुकानों व गोदामों को आबादी से दूर बनाने के निर्देश जारी किए गए थे, जहां पटाखों का क्रय-विक्रय हो. साथ ही वहां फायर टेंडर के इंतजाम भी किए जाएं. 

सुप्रीम कोर्ट का फैसला
Delhi-NCR में पटाखों पर बैन लगाए जाने के बाद भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसपर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पटाखों पर  प्रतिबंध जारी रहने का आदेश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने कहा कि - 'लोगों को स्वच्छ हवा में सांस लेने दें, जश्न मनाने के और भी तरीके हैं'.