Farmers Delhi Chalo March: पंजाब-हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कड़ी टिप्पणियां की है. HC ने प्रदर्शन में बच्चों को आगे करने और तलवार आदि के इस्तेमाल को शर्मनाक बताया. वहीं दूसरी ओर इस मामले में कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि सरकार की नाकामी के कारण ऐसी स्थिति पैदा हुई. वहीं आंदोलन को दौरान हुई किसान शुभकरण की मौत के मामले में भी कमेटी गठित करने का आदेश दिया है. 


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हरियाणा और पंजाब सरकार को फटकार
किसान आंदोलन (Kisan Andolan) पर पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की सरकार को फटकार लगाई है. कोर्ट ने कहा कि इस पूरे मामले में दोनों ही राज्य अपनी जिम्मेदारी सही तरीके से निभाने में नाकाम रहे हैं.


बच्चों को प्रदर्शन में शामिल करने को बताया शर्मनाक
हरियाणा सरकार की तरफ से पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में अंबाला पुलिस के DSP जोगेंद्र शर्मा पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में आंदोलन की कुछ तस्वीरें दिखाई, जिसमें किसानों के हाथों में तलवार हैं. वहीं प्रदर्शन में बच्चे भी शामिल हैं. कोर्ट ने किसानों पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि आंदोलन की आड़ में बच्चों को आगे किया जा रहा है, ये बेहद शर्म की बात है. इसके अलावा तलवार, गंडासे  लेकर प्रदर्शन करने पर भी कोर्ट ने सवाल उठाया और कहा कि क्या किसान कोई जंग करना चाहते हैं. हाथों में तलवार लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कैसे हो सकता है. 


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3 सदस्यीय कमेटी गठित
किसान आंदोलन के दौरान 21 फरवरी को युवा किसान शुभकरण की मौत हो गई. इस मामले में FIR दर्ज करने में देरी को लेकर HC ने पंजाब और हरियाणा सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि दोनों सरकारे अपनी जिम्मेदारी एक-दूसरे पर डालने का प्रयास कर रही हैं. इसके साथ ही कोर्ट ने शुभकरण की मौत के मामले में तीन सदस्यीय समिति का गठन किया है. इस कमेटी में हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त जज और हरियाणा व पंजाब से एडीजीपी रैंक के एक-एक अधिकारी शामिल होंगे. कोर्ट के आदेश के बाद रिटायर्ड जस्टिस जयश्री ठाकुर की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित की गई है, जिसमें पंजाब की तरफ से एडीजीपी प्रबोध बान और हरियाणा की तरफ से एडीजीपी अमिताभ सिंह ढिल्लो को शामिल किया गया है.