फतेहाबाद: फतेहाबाद के टोहाना स्थित बालकनाथ मंदिर के महंत एवं मुख्य पुजारी अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा को 120 महिलाओं से रेप और उनके अश्लील वीडियो बनाने के मामले में साल 2018 में गिरफ्तार किया गया था. मामले में फतेहाबाद की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने अमरपुरी को 14 साल की सजा सुनाई. साथ ही 35 हजार रुपये का जुर्माना लगाया. कोर्ट ने आर्म्स एक्ट में अमरपुरी को बरी कर दिया है. फतेहाबाद की अदालत ने 5 जनवरी को बाबा को दोषी करार दिया था.


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वायरल वीडियो से गिरफ्त में आया ढोंगी बाबा
साल 2018 में अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा के कुछ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हुए थे, जिस पर एक्शन लेते हुए DSP जोगिंदर शर्मा ने उसे गिरफ्तार किया था. दोषी बाबा के पास से जांच के वक्त 30 अश्लील सीडी बरामद हुई थीं, लेकिन तफ्तीश में इन सीडी की संख्या कहीं ज्यादा निकलीं. 


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नाबालिग के बयान की रही अहम भूमिका
इस पूरे मामले में एक नाबालिग के बयान और महंत की आवाज की एफएसएल जांच उसे दोषी सिद्ध करने में अहम सबूत साबित हुए.  जलेबी बाबा के खिलाफ धारा 376, 292, 506, 384 और IT एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया था, जिस पर कोर्ट ने उसे दोषी करार दिया है. 


जलेबी बेचने से बाबा बनने और फिर जेल तक का सफर
अमरपुरी उर्फ जलेबी बाबा, महंत बनने से पहले जलेबी बेचने का काम करता था. जलेबी बनाने का काम छोड़कर उसने तंत्र-मंत्र सीखे और अमरपुरी में आश्रम बनाया. इस आश्रम में वो महिलाओं की परेशानी दूर करने के बहाने उनका शोषण करता था. साथ ही खुफिया कैमरों की मदद से उनका अश्लील वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता था. वीडियो की आड़ में उसने महिलाओं से लाखों रुपये ऐंठे. यही नहीं पैसे नहीं दे पाने वाली महिलाओं का बाबा द्वारा शारीरिक शोषण भी किया जाता था.