Greater Noida West News: ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौड़ सौंदर्यम सोसाइटी से बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां निवासियों को मंदिर की घंटी बजाने को लेकर सर्कुलेशन जारी किया गया था. हालांकि, बाद में मामले के तूल पकड़ता देख उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (UPPCB) ने आदेश को वापस ले लिया. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

क्या है पूरा मामला?
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की गौड़ सौंदर्यम सोसाइटी के टावर्स के बीच में एक मंदिर बना हुआ है, जहां रोजाना लोग पूजा करने के लिए जाते हैं. पूजा के दौरान लोग यहां लगी घंटी को बजाते हैं, लेकिन सोसाइटी के कुछ लोगों को इससे परेशानी हो रही है. कुछ दिनों पहले सोसाइटी के कुछ लोगों द्वारा मंदिर की घंटी से होने वाले शोर को लेकर उत्तर प्रदेश पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (UPPCB) में शिकायत दर्ज की गई. 


ये भी पढ़ें- Weather: वीकेंड में जमकर होगी बारिश, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट


मंदिर की घंटी से ध्वनि प्रदूषण
जांच में सामने आया कि मंदिर की घंटी से निकलने वाली आवाज तय मानकों से ज्यादा है. मंदिर की घंटी से 70 डेसिबल का शोर होता है, जबकि इससे 55 डेसिबल से कम शोर होना चाहिए. जांच के बाद UPPCB ने  गौर सौंदर्यम सोसायटी के AOA के पदाधिकारियों को नोटिस जारी किया. इसमें निवासियों से धीमी आवाज में घंटी बजाने की अपील की गई.


UPPCB के नोटिस के बाद सोसाइटी की एओए के पदाधिकारियों ने इस नोटिस को सार्वजनिक करते हुए लोगों से धीमी आवाज में घंटी बजाने की अपील की, जिसके बाद से इसका विरोध शुरू हो गया. मंदिर की घंटी को लेकर नोटिस जारी होने पर स्थानीय लोगों ने नाराजगी जताई. साथ ही ये भी कहा कि UPPCB प्रदूषण रोकने में तो कामयाब हो नहीं पा रहा, लेकिन वो मंदिर की घंटी से ध्वनि प्रदूषण का हवाला देकर नोटिस जारी कर रहा है. मंदिर में बजने वाली घंटी से ध्वनि प्रदूषण नहीं होता. 


सोशल मीडिया पर वायरल हुआ आदेश
सोशल मीडिया पर आदेश वायरल होने और स्थानीय लोगों के विरोध के बाद  UPPCB बैकफुट पर आ गया. बुधवार देर रात UPPCB ने अपने आदेश को वापस ले लिया. 


Input- Vijay Kumar