31 December-2023 Deadline: साल के आखिरी महीने दिसंबर के खत्म होने में कुछ ही दिन का समय बचा है, इसके बाद नए साल की शुरुआत होगी. 31 दिसंबर 2023 साल का आखिरी दिन होने के साथ ही कई जरूरी काम की आखिरी तारीख हैं. अगर आप 31 दिसंबर तक इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) दाखिल करने, लॉकर एग्रीमेंट, म्यूचुअल फंड अकाउंट में नॉमिनेशन सहित जरूरी काम पूरे नहीं करते हैं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है.  


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31 दिसंबर 2023 से पहले निपटा लें ये जरूरी काम 


अपडेटेड ITR
इनकम टैक्स भरने की लास्ट डेट 31 जुलाई 2023 थी, अगर आपने 31 जुलाई तक ITR फाइल नहीं किया है  तो आप वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 1 दिसंबर तक जुर्माने के साथ विलंबित आयकर रिटर्न (ITR) भर सकते हैं. अगर आपकी आय 5 लाख से अधिक है तो आपको जुर्माने के रूप में 5 हजार रुपये देने होंगे. वहीं 5 लाख से कम सालाना आय वाले लोग 1 हजार रुपये जुर्माने के साथ ITR फाइल कर सकते हैं. 


म्यूचुअल फंड नॉमिनेशन 
म्यूचुअल फंड में निवेश करने वाले लोगों को 31 दिसंबर 2023 से पहले अपने अकाउंट में नॉमिनी को जोड़ना है. ऐसा नहीं करने पर आपका अकाउंट फ्रीज हो सकता है. 


ऑनलाइन पेमेंट
अगर आप भी गूगल पे (Google Pay), फोन पे (PhonePe) या पेटीएम (Paytm) के माध्यम से पेमेंट करते हैं, लेकिन पिछले 1 साल से इनका इस्तेमाल नहीं किया है तो 31 दिसंबर की तारीख आपके लिए काफी अहम है. नेशनल पेमेंट्स कारपोरेशन ऑफ इंडिया (NPCI) की तरफ से एक साल से अधिक समय से बंद पड़ू  UPI-ID को 31 दिसंबर के बाद बंद करने का फैसला लिया गया है.


लॉकर एग्रीमेंट 
अगर आप SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा (BoB) सहित किसी अन्य बैंक में लॉकर सुविधा का लाभ ले रहें तो ये खबर आपके काम की है. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) के दिशा-निर्देशों के अनुसार, संशोधित लॉकर एग्रीमेंट्स को  लागू करने की अंतिम तारीख 31 दिसंबर है. ऐसे में आप भी 31 दिसंबर से पहले अपडेटेड एग्रीमेंट जमा कर दें. ऐसा नहीं करने वाले ग्राहकों को लॉकर छोड़ना पड़ सकता है. 


सिम खरीदने के नियम
31 दिसंबर 2023 से नए सिम खरीदने के नियमों में भी बदलाव किया जाएगा. दूरसंचार विभाग के अनुसार 31 दिसंबर के बाद नया सिम खरीदने के लिए ग्राहकों को केवाईसी जमा करनी होगी और दूरसंचार कंपनियां ही सिर्फ ई-केवाईसी करेंगी.