Duplicate Voter ID Card: भारत एक लोकतांत्रिक देश है. यहां पर केंद्र और राज्‍य की करकारें चुनने का एक ही तरीका है और वो है वोटिंग. इसलिए भारत के हर नागरिक को वोटिंग को अपनी एक जिम्‍मेदारी समझना चाहिए. वहीं भारत में 18 वर्ष और उससे अधिक उम्र के नागरिकों को वोट देने का अधिकार दिया गया है, लेकिन वोट डालने के लिए वोटर आईडी होना बेहद जरूरी है. भारत में इस साल चुनाव होने को है ऐसे में आपको वोट डालने के समय वोटर आईडी की जरूरत पड़ेगी. 


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वहीं जिन लोगों का वोटर आईडी कार्ड खराब हो गया है, फट गया है या गुम हो गया है, तो ऐसे में परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है. आप डुप्लीकेट कार्ड के लिए आवेदन भी कर सकते हैं. वहीं नया वोटर आईडी बनवाने ती तुलना में डुप्‍लीकेट कार्ड की कॉपी निकलवाना थोड़ा आसान माना जाता है. इसको बनवाने न ज्यादा समय लगता है और न ही आपको कहीं जाने की जरूरत पड़ती है. इस काम को आप घर बैठे-बैठे करवा सकते हैं. आइए जानते हैं इसका सही तरीका. 


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ऐसे बनवाएं डुप्‍लीकेट वोटर आईडी


1- डुप्‍लीकेट वोटर आईडी बनवाने के लिए आपको सबसे पहले अपने राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जाना होगा और फॉर्म EPIC-002 की एक कॉपी डाउनलोड करनी होगी. यह फार्म वोटर आईडी कार्ड के लिए होता है. 


2- इस फार्म को थोड़ा सावधानी से फरें साथ ही  पासपोर्ट साइज फोटो, पता और पहचान का प्रमाण पत्र समेत मांगे गए सभी जरूरी दस्‍तावेजों को फॉर्म  में जरूर भरे या लगाएं.


3- वहीं आपको ये भी बताना है कि आप डुप्‍लीकेट वोटर आईडी क्‍यों बनवा रहे हैं, इसकी वजह भी आपको फार्म में बताना होगा. साथ ही अगर आपका वोटर आईडी खो गया या चोरी हो गया है तो आपको  FIR की कॉपी भी  अटैच करनी होगी. 


4- जब पूरा फॉर्म भरा जाए तो इसे अपने निर्वाचन अधिकारी के पास जमा करें. साथ ही इसके साथ आपको एक रेफरेंस नंबर भी दिया जाएगा. इस नंबर के माध्यम से आप राज्य चुनाव कार्यालय की वेबसाइट पर जाकर अपने  आवेदन को आसानी से ट्रैक कर सकते हैं. इससे आपको यह पता चल जाएगा कि आपका वोटर आईडी बना है या नहीं 


5- जब आप अपना फॉर्म को जमा कर देते  हैं तो इसे वेरिफाई किया जाता है. इतके बाद ही डुप्‍लीकेट कार्ड का के प्रोसेस को शुरु किया जाता है. जब वेरिफिकेशन हो जाता है तब आपको सूचित कर दिया जाएगा. इसके बाद आप इसे अपने स्थानीय चुनाव अधिकारी के पास से ले सकते हैं.