Banking Laws Amendment Bill 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री पंकज चौधरी ने लोकसभा में बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 (Banking Laws Amendment Bill 2024) पेश किया है, जिसमें खाताधारक की मौत के बाद चार नॉमिनी के नाम दिए जा सकते हैं. अब तक केवल एक नॉमिनी का प्रावधान था.
मार्च 2024 तक बैंकों में जमा करीब 78,000 करोड़ रुपये का कोई दावेदार नहीं है. एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट के मामलों में भी कमी आएगी.
खाताधारक को सभी नॉमिनी के नाम के साथ ही उसे मिलने वाली रकम का अनुपात देना होगा.वहीं अगर रकम मिलने से पहले किसी नॉमिनी की मौत हो जाती है तो उसका नॉमिनेशन रद्द माना जाएगा.
बैंकिंग कानून संशोधन बिल 2024 2 अगस्त 2024 को कैबिनेट बैठक में मंजूरी भी दे दी गई है.
खाताधारक को सभी नॉमिनी के नाम के साथ ही उसे मिलने वाली रकम का अनुपात देना होगा.वहीं अगर रकम मिलने से पहले किसी नॉमिनी की मौत हो जाती है तो उसका नॉमिनेशन रद्द माना जाएगा.
मार्च 2024 तक बैंकों में जमा करीब 78,000 करोड़ रुपये का कोई दावेदार नहीं है. एक से ज्यादा नॉमिनी होने पर अनक्लेम्ड डिपॉजिट के मामलों में भी कमी आएगी.