Chintels Paradiso Society: चिंटल्स पैराडिसो सोसाइटी (Chintels Paradiso Society) के टावर ई और एफ को खाली करने के आदेश जारी करने के बाद एक बार फिर विवाद शुरू हो गया है. लोगों का आरोप है कि जिला उपायुक्त बिल्डर के हक में फैसला करना चाहते हैं. सोसाइटी निवासियों ने आरोप लगाया कि जब बैठक में दूसरे विकल्प के लिए चर्चा किया जाना तय हुआ था तो दूसरा विकल्प सोसाइटी निवासियों को देने से पहले ही फ्लैट खाली करने के आदेश क्यों दिए गए.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उन्होंने कहा कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो डीसी सोसाइटी (DC Society) को खाली करने के लिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत आदेश जारी करने के तुरंत बाद छुट्टियों पर चले गए. इन आदेशों में सोसाइटी के फ्लैट मालिकों के लिए कोई दूसरी व्यवस्था किए जाने की कोई बात नहीं कही गई है. ऐसे में सोसाइटी निवासियों में रोष है. सोसाइटी निवासियों का कहना है कि अभी तीन दिन पहले ही सोसाइटी में इंटीरियर वैल्यूएशन (Interior Valuation) का काम शुरू हुआ है.


ये भी पढ़ेंः Delhi School Bomb Threat: दिल्ली की एक और स्कूल में बम की सूचना से मचा हड़कंप, जांच में जुटी पुलिस


उन्होंने आगे कहा कि अभी यह काम पूरा नहीं हुआ है, लेकिन उन्हें बेघर किए जाने की तैयारी की जा रही है. बिल्डर उन्हें 6500 रुपये प्रति वर्ग फीट का मुआवजा दे रहा है, लेकिन ज्यादातर फ्लैट मालिक फ्लैट के बदले फ्लैट मांग रहे हैं. फ्लैट के बदले फ्लैट दिए जाने के विकल्प पर अभी चर्चा किया जाना बकाया था, लेकिन इससे पहले ही डीसी के इन आदेशों ने सोसाइअी निवासियों को दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया है. सोसाइटी निवासियों ने आरोप लगाया कि बिल्डर उन्हें जबरन रुपये देकर फ्लैट से बाहर करना चाहता है


उन्होंने कहा कि पहले हुई बैठक में डीसी ने यह तो दिखाया कि वह सोसाइटी निवासियों के पक्ष में हैं, लेकिन जिस तरह से डीसी ने आदेश जारी किए हैं. उससे साफ हो गया है कि डीसी भी बिल्डर के हक में ही फैसला करना चाहते हैं. डीसी के इन आदेशों के खिलाफ आज सोसाइटी निवासी डीसी कार्यालय पहुंचे तो पता लगा कि डीसी एक सप्ताह की छुट्टी पर हैं. ऐसे में उन्हें न्याय के लिए परेशान होना पड़ रहा है.


ये भी पढ़ेंः Pollution: Delhi-NCR में बदला मौसम का मिजाज, हर तरफ पसरी धूल की चादर, बारिश के भी आसार


15 दिन में टावर छोड़ने का आदेश, धारा 144 लागू


फिलहाल लोगों का गुस्सा साफ झलक रहा है. लोगों का कहना है कि जिस तरह से उन्हें जबरन उनके फ्लैट से निकाला जा रहा है उससे उन्हें आंदोलन की राह पर उतरना होगा. इस सिलसिले में जिलाधीश निशांत कुमार ने सोसायटी के टावर ई, एफ को खाली करने के संबंध में धारा- 144 लागू करने के आदेश जारी कर दिए है. IIT की स्ट्रक्चर ऑडिट रिपोर्ट में डी-टावर के बाद टावर ई, एफ को भी असुरक्षित घोषित किया था.


(इनपुटः योगेश कुमार)