Palwal Crime: हरियाणा के पलवल में नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म करने वाले पिता को कोर्ट ने अंतिम सांस तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा ने फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए दोषी पिता को आजीवन कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई है. साथ ही पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा राशि देने के आदेश दिए हैं. साल 2021 में दर्ज मामले में वकीलों द्वारा पेश किए साक्ष्यों और दमदार दलीलों के आधार पर आरोपी पिता को दोषी ठहराया गया है.


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पीड़िता नाबालिग के वकील राजेंद्र खत्री और सरकारी वकील हरकेश के अनुसार 6 जनवरी 2021 को चांदहट थाना अंतर्गत एक गांव निवासी महिला ने महिला थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कराई थी. शिकायत में कहा था कि वह अपने माता-पिता से मिलने यूपी स्थित अपने मायके गई थी. घर पर उसकी दो बेटियां मौजूद थी. पांच जनवरी 2021 की रात को उसके पति ने उसकी 14 साल की बड़ी बेटी के साथ दुष्कर्म किया और किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी. सुबह उसकी दोनों बेटी स्कूल जाने के बहाने घर से निकली और किसी तरह अपने नाना के घर यूपी पहुंच गई. जहां उसने अपनी आपबीती अपनी मां और नाना को बताई.


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जिसके बाद महिला अपनी बेटियों को लेकर ससुराल पहुंची और मामले की पुष्टि होने पर मामले की शिकायत महिला थाना पुलिस को दी गई. मामले में महिला थाना पुलिस ने पोक्सो एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की. आरोपी को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया. कुछ समय बाद अदालत में सुनवाई के दौरान आरोपी पिता को जमानत मिल गई. 


कोर्ट की कार्रवाई के दौरान आरोपी का डीएनए मिलान कराया गया, जो कि मैच हो गई. जिसके आधार पर शुक्रवार को कोर्ट ने दोषी को अंतिम सांस तक कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना भरने की सजा सुनाई. साथ ही पीड़िता को 10 लाख रुपये मुआवजा देने के भी आदेश दिए हैं. इसको लेकर वकीलों ने बताया कि इतना ही नहीं आरोपी पिता ने साल 2022 में अपनी नाबालिग बेटी के साथ दोबारा से दुष्कर्म की घटना को भी अंजाम दिया.


Input: Rustam Jhakhar