Electric Vehicle: हरियाणा में शुरू हुई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी, कार खरीदने पर मिलेगी 10 लाख तक की छूट
हरियाणा में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदना बेहद सस्ता होने जा रहा है. मनोहर सरकार की इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी के तहत ग्राहकों को 3 लाख से 10 लाख रुपये तक की सब्सीडि मिलेगी. वहीं इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर खरीदने पर टैक्स में 100% छूट मिलेगी.
Chandigarh: हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) खरीदना अब सस्ता होने जा रहा है. मनोहर सरकार इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी के तहत ग्राहकों को 10 लाख रुपये तक की छूट देने जा रही है. सरकार ने फिलहाल 12 स्कीमों की शुरुआत की है. इनका लाभ पाने के लिए सरकार के पोर्टल पर 45 दिनों के भीतर अप्लाई करना होगा. इस स्कीम से खरीदार और उनका निर्माण करने वालों को सीधा लाभ मिलेगा. इसको लेकर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा.
ये भी पढ़ें: मनीष सिसोदिया की मांग-जैस्मिन के बाद BJP प्रवक्ता संबित पात्रा का भी ऑफिस हो सील
बतचा दें कि मनोहर सराकर ने हरियाणा इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी के तहत 12 योजनाओं को वेबसाइट (www.investharyana.in) पर लाइव कर दिया है. इन सेवाओं में खरीद प्रोत्साहन, चार्जिंग और बैटरी स्वेपिंग स्टेशन योजना, पेटेंट शुल्क प्रतिपूर्ति, R एंड D प्रोत्साहन, मानव क्षमता निर्माण उत्कृष्टता केंद्र योजना, बीज एवं परिवर्तन निधि योजना, विद्युत शुल्क छूट, स्टांप शुल्क प्रतिपूर्ति, जल उपचार प्रोत्साहन योजना, एसजीएसटी प्रतिपूर्ति योजना, पूंजीगत सब्सिडी योजना, रोजगार सृजन अनुदान योजना शामिल हैं.
सरकार द्वारा ग्राहकों को छूट
बता दें कि सरकार ग्राहकों को इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने पर 3 लाख रुपये से 10 लाख रुपये तक की छूट देगी, जो कि इस प्रकार हैं.
अगर कोई ग्राहक 10 से 40 लाख रुपये तक की कीमत की इलेक्ट्रिक कार खरीदते हैं तो उन्हें उस कार पर 15% या 6 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी. वहीं ग्राहक इतनी ही कीमत की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उसे 3 लाख रुपये तक की छूट दी जाएगी. वहीं 40 से 70 लाख रुपये तक की इलेक्ट्रिक कार खरीदता है तो उस कार पर 15% या 10 लाख रुपये की छूट मिलेगी. साथ ही इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर खरीदने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100% तक छूट दी जाएगी.
कंपनियों को छूट
इस पॉलिसी के तहत ग्राहकों के साथ-साथ निर्माता कंपनी को भी भारी छछूट मिलेगी. राज्य में माइक्रो इंडस्ट्री की कैटेगरी में पहली 20 इकाइयों को फिक्स्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट की 25% या अधिकतम 15 लाख रुपये, जो भी कम होगा, उतनी कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी. उन्हें 10 साल के लिए 50% स्टेट GST की छूट भी देंगे. वहीं स्टांप ड्यूटी में 100% की छूट दी जाएगी. साथ ही 20 साल के लिए इलैक्ट्रिसिटी ड्यूटी पर 100% की छूट दी जाएगी. इतना ही नहीं हरियाणा ईवी पॉलिसी के तहत सूक्ष्म, लघु, मध्यम और बड़े उद्योगों को मौजूदा निर्माता इकाइयों को पूरी तरह से ईवी निर्माण में बदलने के लिए 25% की बुक वैल्यू के 2 करोड़ तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी.
इस पॉलिसी के अनुसार सरकारी और प्राइवेट इमारतों में चार्जिंग स्टेशन बनेंगे. प्राइवेट ग्रुप रेजिडेंसियल बिल्डिंग, मॉल, इंस्टीट्यूट, कॉमर्शियल बिल्डिंग व मेट्रो स्टेशन पर भी चार्जिंग स्टेशन होंगे. वहीं नई इलेक्ट्रिक चार्जिंग तकनीक पर शोध करने वाले शिक्षण और संस्थानों को प्रोजेक्ट की 50% लागत सरकार की तरफ से दी जाएगी.