Haryana News: हरियाणा के पूर्व खेल मंत्री संदीप सिंह की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं. जूनियर महिला कोच के साथ यौन शोषण के मामले में चंडीगढ़ कोर्ट ने उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं. संदीप सिंह के खिलाफ  IPC की धारा 354, 354 A, 354 B, 506 और 509 के तहत किए गए आरोप तय किए हैं. इस मामले की अगली सुनवाई 17 अगस्त को होगी. 


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जूनियर महिला कोच ने लगाए ये गंभीर आरोप
जूनियर महिला कोच ने 26 दिसंबर 2022 को तत्कालीन खेल मंत्री संदीप सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न समेत कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसकी शिकायत उन्होंने चंडीगढ़ पुलिस में दी. इस मामले में जांच के बाद  31 दिसंबर को संदीप सिंह के खिलाफ मामला दर्ज किया गया. मामले को तूल पतड़ता देख इस मामले की जांच के लिए SIT गठित की गई. चडीगढ़ पुलिस ने DSP पलक गोयल के सुपरविजन में विशेष जांच टीम (SIT) गठित की गई थी. वहीं अब शिकायत के लगभग डेढ़ साल का समय बीत जाने के बाद अब इस मामले में कोर्ट ने संदीप सिंह पर आरोप तय किए हैं.  


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2 गैर जमानती धाराओं में आरोप तय
पूर्व मंत्री संदीप सिंह पर जिन धाराओं में मामला तय किया गया है, उनमें 2 गैर जमानती धाराएं भी शामिल हैं. धारा 354 गैर जमानती धारा है, जिसमें 1 से 5 साल तक की सजा हो सकती है. वहीं धारा 354बी भी गैर जमानती धारा है, जिसमें 3 से 7 साल की सजा हो सकती है. वहीं अन्य धाराओं के तहत संदीप सिंह को 1 से 3 साल की सजा हो सकती है, जो जमानती धाराएं हैं.  


कैबिनेट मंत्री बने रहे संदीप सिंह
रेप की कोशिश जैसे कई गंभीर आरोपों में घिरने के बाद संदीप सिंह से खेल मंत्रालय वापस ले लिया गया, लेकिन वो तत्कालीन सीएम मनोहर लाल की कैबिनेट में मंत्री बूने रहे. कई बार सार्वजनिक मंच से भी मनोहर लाल ने संदीप सिंह का बचाव करते हुए ये कहा था कि किसी पर आरोप लगने से वो दोषी सिद्ध नहीं हो जाता. हालांकि, हरियाणा की राजनीति में सियासी उठापटक के बीच नायब सैनी को CM बनाया गया, जिसके बाद संदीप सिंह को नायब कैबिनेट में जगह नहीं मिली. हरियाणा में इसी साल अक्टूबर-नवंबर महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं, ऐसे में संदीप सिंह पर आरोप तय होना BJP के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है.