Haryana New Excise Policy: ऑफिस में अब काम के साथ छलकेंगे जाम, सिर्फ गुरुग्राम से 50 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना
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Haryana New Excise Policy: ऑफिस में अब काम के साथ छलकेंगे जाम, सिर्फ गुरुग्राम से 50 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना

Haryana New Excise Policy: हरियाणा सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के अनुसार, अब कॉर्पोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को ऑफिस में बीयर और कम एल्कोहल की मात्रा वाली वाइन परोस सकेंगी. साथ ही ऑफिस में ही बार भी खोले जा सकेंगे.

Haryana New Excise Policy: ऑफिस में अब काम के साथ छलकेंगे जाम, सिर्फ गुरुग्राम से 50 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना

Haryana New Excise Policy: हरियाणा में शराब के शौकीन लोग अब कॉर्पोरेट कंपनियों के ऑफिसों में भी जाम झलका सकेंगे. दरअसल हरियाणा सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब कॉर्पोरेट ऑफिसों में भी बीयर और शराब परोसी जा सकेगी. नई एक्साइज पॉलिसी 12 जून से लागू हो जाएगी. 

इन शर्तों के साथ मिलेगी सुविधा
हरियाणा सरकार की नई एक्साइज पॉलिसी के तहत कॉर्पोरेट कंपनियां अपने कर्मचारियों को बीयर और कम एल्कोहल की मात्रा वाली वाइन परोस सकेंगी. साथ ही ऑफिस में ही बार भी खोले जा सकेंगे, लेकिन इसके लिए कंपनी को कुछ जरूरी शर्तें भी माननी होंगी. 

5 हजार कर्मचारी होना जरूरी
नई आबकारी नीति के तहत उन्हीं कॉर्पोरेट कंपनियों को ऑफिस में बार खोलने की इजाजत मिलेगी, जहां कम से कम 5 हजार कर्मचारी हों. साथ ही ऑफिस 1 लाख स्क्वायर फीट का एरिया कवर करता हो और कम से कम दो हजार वर्ग फीट का कैंटीन एरिया भी बनाना होगा.

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लाइसेंस के लिए चुकाने होंगे 10 लाख रुपये
लाइसेंस की सभी शर्तें पूरी करने वाली कंपनियों को L-10एफ लाइसेंस दिया जाएगा, जिसके लिए कंपनी को सालाना 10 लाख रुपये की फीस जमा करनी होगी. इसके साथ ही लाइसेंस लेने वाली कंपनी को 3 लाख रुपये सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में भी देने होंगे. 

लंबे समय से उठ रही थी मांग
सरकार की ओर से तर्क दिया गया है कि कई कंपनियों की ओर से इस तरह की मांग उठाई जा रही थी, जिसे देखते हुए सरकार ने ऐसा फैसला किया है. आपको बता दें कि एक अनुमान के मुताबिक अकेले गुरुग्राम में ही 500 ऐसी कंपनियां हैं, जो यह लाइसेंस ले सकती हैं. इसके अलावा फरीदाबाद और एनसीआर में भी कई मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, जिन्हें इस पॉलिसी का फायदा मिलेगा. 

इन्हें लगा झटका
नई आबकारी नीति में मनोरंजन शो, प्रदर्शनियों, सेलिब्रिटी इवेंट, कॉमेडी शो, मैजिक शो, मेगा-शो के दौरान आयोजकों द्वारा लिए जाने वाले लाइसेंस के शुल्क में बढ़ोतरी की गई है. ऐसे आयोजन के लिए अब 3 दिन के लिए आवेदन किया जाएगा और 5 हजार लोगों के लिए प्रतिदिन 50 हजार रुपये देने होंगे.

Input-Vijay Rana 

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