नई दिल्ली: हरियाणा पंचायत चुनाव (Haryana Panchayat Chunav 2022) से बहुत से युवा और अनुभवी लोग सार्वजनिक जीवन में कदम रखने की तैयारी में हैं. लगभग ढाई साल से लटके पंचायत चुनाव बहुत जल्द होने की संभावनाएं बनती नज़र आ रही हैं. अगर आप भी पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं तो आपको इन कागज़ातों की आवश्यकता होगी, हरियाणा के किसी भी विद्यालय से दसवीं कक्षा पास की मार्कशीट, एक NOC सर्टिफिकेट, और यदि आप पर कोई आपराधिक मामला दर्ज है तो उसके संबंध में सत्यापन.


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हालांकि फरवरी 2021 में होने वाले हरियाणा के पंचायत चुनाव सितंबर 2022 तक भी नहीं हो पाए हैं. जिसके कारण गांव की राजनीतिक सरगर्मियां ठंडी पड़ गई हैं. हरियाणा सरकार को लिखे गए पत्र में राज्य चुनाव आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव प्रक्रिया को 30 नवंबर से पहले पूरी करने के निर्देश हैं. गांवों में पंचायत चुनाव के लेट होने से उम्मीदवारों का इंतजार बढ़ता जा रहा है, ग्रामीण विकासकार्यों को मुकम्मल होने का इंतज़ार है.


Haryana Panchayat Chunav की सभी सीटों के लिए अधिसूचना जारी


कैसे मिलेगा आरक्षण?
प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनाव के लिए 29 सितंबर तक आरक्षण का ड्रॉ करवाने के लिए पत्र जारी कर दिया है. अब हर ब्लॉक में आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने का काम शुरू हो गया है. आरक्षण की प्रक्रिया को कैसे लागू किया जाना है इसको समझने की कोशिश करते हैं. 
उदाहरण के लिए बहादुरगढ़ ब्लॉक 29 में सितंबर को आरक्षण के लिए ड्रॉ निकाला जाएगा. BC-A के लिए कुल पदों का 8 प्रतिशत आरक्षण दिया जाना है. बहादुरगढ़ में 44 ग्राम पंचायतें हैं, जिनमें SC वर्ग के लिए 9 ग्राम पंचायतें रिजर्व की जाएंगी. इसके बाद बची 35 ग्राम पंचायतों में से BC-A की सबसे ज्यादा आबादी वाली 12 ग्राम पंचायतों का चयन किया जाएगा. उन्हीं 12 में से 4 ग्राम पंचायतों को ड्रॉ के जरिए BC-A वर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा.


Panchayat Chunav : बहादुरगढ़ ब्लॉक में आरक्षण के लिए 29 सितंबर को निकाला जाएगा ड्रॉ


क्यों हो रही चुनाव में देरी?
हरियाणा मुख्य चुनाव आयुक्त धनपत सिंह ने विकास एवं पंचायत विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को पत्र लिखकर 22 सितंबर तक आरक्षित सीटों की जानकारी मांगी है. ऐसा माना जा रहा है चुनाव टलने की एक वजह पंचायत समिति और जिला परिषद की पुनर्सीमांकन में देरी भी है. राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा अपने पत्र में लिखा है कि विकास एवं पंचायत विभाग पंच, सरपंच, पंचायत समिति, जिला परिषद सदस्य के लिए आरक्षित सीटों के अलावा समिति और जिला परिषद चेयरमैन के लिए रिजर्व सीटों की जानकारी साझा करने के निर्देश दिये हैं.