E-Verification for ITR: वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के बाद उसका वेरिफिकेशन भी जरूरी है, इसके बिना फार्म भरने की प्रोसेस पूरी नहीं मानी जाती. पहले ITR फाइल करने  के बाद वेरिफिकेशन के लिए 120 दिन का समय दिया जाता था, जिसे अब घटाकर 30 दिन कर दिया गया है. ऐसे में 30 दिनों के अंदर आपको ITR वेरिफिकेशन कराना होगा. 


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ऑनलाइन  ITR वेरिफिकेशन की प्रोसेस
1. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal पर जाएं. 
2. Link Aadhaar ऑप्शन पर क्लिक करें. 
3. आधार नंबर को दर्ज करें और पैन नंबर को वेरीफाई करें.
4. इसके बाद आपके पैन और आधार की जानकारी वेरीफाई हो जाएगी.
5. ITR Filing Website पर जाकर ITR फॉर्म फिल करें.
6. यहां पर वेरिफिकेशन का ऑप्शन चुनें.
7. आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा.
8. ओटीपी दर्ज करने के बाद Submit ऑप्शन पर क्लिक करें.
9. Return successfully e-Verified आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा. 
10. आपका ई-वेरिफिकेशन का प्रोसेस (E-Verification Process) पूरा हो गया. 


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आखिरी तारीख के बाद ऐसे फाइल करें ITR 
वित्त वर्ष 2021-22 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई थी. 8 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है, जब ITR फाइल करने की डेट को एक्सटेंड नहीं किया है. ऐसे में अगर आप ITR दाखिल नहीं कर पाए है, तो लेट फीस देकर अपना ITR फाइल कर सकते हैं. इसके लिए अगर आपकी सालाना आय 5 लाख रुपए से ज्यादा है, तो आपको 5 हजार रुपये लेट फीस और 5 लाख से कम सलाना आय पर 1 हजार रुपये लेट फीस देकर अपना ITR फाइल कर सकते हैं.