Jalebi Baba Death: नशीली चाय पिलाकर 100 से ज्यादा महिलाओं का रेप करने वाले जलेबी बाबा की जेल में हुई मौत
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Jalebi Baba Death: नशीली चाय पिलाकर 100 से ज्यादा महिलाओं का रेप करने वाले जलेबी बाबा की जेल में हुई मौत

Hisar News: फतेहाबाद के टोहना निवासी बिल्लू राम उर्फ जलेबी बाबा द्वारा बाबा की जेल में मौत हो गई. उसने 120 महिलाओं का नशीली चाय पिलाकर उनका रेप किया था, जिसका वीडियो सामने आया था, जिसके बाद उसको पॉक्सो एक्ट और आईटी एक्ट में गिरफ्तार किया गया था.

Jalebi Baba Death: नशीली चाय पिलाकर 100 से ज्यादा महिलाओं का रेप करने वाले जलेबी बाबा की जेल में हुई मौत

Hisar News: हिसार के केंद्रीय कारागार-2 में मंगलवार रात करीब 11 बजे बिल्लू राम उर्फ जलेबी बाबा की तबीयत बिगड़ गई. पुलिसकर्मी उसे नागरिक अस्पताल में लेकर आए, जहां से उसे अग्रोहा मेडिकल कॉलेज ले रेफर किया गया. चेकअप के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. जलेबी बाबा दुष्कर्म और आईटी एक्ट के मामले में 14 साल की सजा काट रहा था. मेडिकल बोर्ड की निगरानी में कल उसका पोस्टमार्टम किया गया है.

अश्लील वीडियो आया था सामने
फतेहाबाद के टोहाना निवासी बिल्लू राम उर्फ जलेबी बाबा द्वारा कई महिलाओं से संबंध बनाने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे. टोहाना के लोगों ने तब बाबा के खिलाफ प्रदर्शन किया था. मामला चर्चित होने पर टोहाना सिटी थाना पुलिस ने 19 जुलाई 2018 को जलेबी बाबा के खिलाफ दुष्कर्म और आईटी एक्ट के तहत केस दर्ज किया था.

100 से ज्यादा वीडियो आए सामने
पुलिस ने बाद में नामजद बिल्लू बाबा को गिरफ्तार कर लिया था और उसकी निशानदेही पर उसके घर से 100 से ज्यादा वीडियो बरामद किए थे. इनमें वह अलग-अलग महिलाओं से संबंध बनाता दिखा था. फतेहाबाद की अदालत ने दुष्कर्म कर वीडियो बनाने के एक मामले में उसे 14 साल की कैद और 35 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी.

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5 जनवरी को करार दिया था दोषी
दरअसल, जलेबी बाबा पर आरोप लगा था कि उसने चाय में नशीला पदार्थ मिलाकर करीब 120 महिलाओं का रेप किया था. इसके बाद साल 2023 में फतेहाबाद के फास्ट ट्रैक कोर्ट के जज बलवंत सिंह ने बिल्लू राम उर्फ जलेबी बाबा को 5 जनवरी 2023 को दोषी घोषित कर दिया था. कोर्ट ने जलेबी  बाबा पर 35 हजार रुपये का जुर्माना भी बनाया था. साल 2018 में जलेबी बाबा के ऊपर टोहना पुलिस स्टेशन के तत्कालीन एसएचओ की शिकायत के बाद जलेबी बाबा पर पॉक्सो एक्ट अधिनियम के तहत कई धाराओं में मामला दर्ज किया गया था.

INPUT- Rohit Kumar

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