Kaithal News: नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की ओर से निर्धारित मानदंडों पर शहर के कई होटल, ढाबे और रेस्टोरेंट खरे नहीं उतर रहे हैं. एक साल से नगर परिषद के नोटिसों को नजर अंदाज करने पर नगर परिषद ने गुरुवार को दो रेस्टोरेंट को सील कर दिया. नगर परिषद ने चार होटलों के बाहर नोटिस चस्पा कर अवैध निर्माण को 6 घंटे के भीतर हटाने को कहा है. 


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गुरुवार को डीसी के आदेश के बाद नगर परिषद द्वारा यह कार्रवाई अमल में लाई गई है. नगर परिषद ने गुरुवार को अंबाला रोड के रेस्टोरेंट बैल्स व जींद रोड के सील कर दिया है. 6 होटल के  निर्माण को अवैध घोषित करते हुए उसे गिराने के लिए नोटिस लगाए गए हैं. नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलिक के हस्ताक्षर युक्त नोटिस में कहा गया है कि हरियाणा नगर पालिका अधिनियम 1973 की धारा 235 के तहत अंतिम नोटिस दिया जा रहा है. 


इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी किए गए नोटिस करना है तो कोई जवाब दिया और ना ही व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर संतोष जनक प्रमाण प्रस्तुत किया. सूचना देने के बाद भी नोटिस का पालन नहीं किया गया. इससे स्पष्ट है कि आप द्वारा किया गया निर्माण कार्य अवैध है. इसलिए आपके भवन के अवैध निर्माण को सील किए जाने बारे आदेश पारित किए गए है. इसलिए आप इस नोटिस की प्राप्ति के 6 घंटे की अवधि के अंदर इस अवैध निर्माण को स्वयं हटा लें. भवन को खाली करवाएं नहीं तो इस नोटिस की समयावधि समाप्ति उपरांत इस कार्यालय द्वारा आपके भवन के अवैध निर्माण को सील कर दिया जाएगा. मैटिरियल, मशीन, सामान व अन्य किसी भी प्रकार के हर्जे-खर्च और अन्य परिणामों का उत्तर दायित्व स्वयं आप पर होगा.


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नगर परिषद के एक्सईएन रवि ओबराय ने बताया 6 होटलों के खिलाफ होगी. एफआईआर दर्ज कि 35 होटल में रेस्टोरेंट संचालकों को एक साल से नोटिस दिए जा रहे थे. यह सभी होटल के लिए निर्धारित मानदंड पूरे नहीं कर रहे थे. इनमें से 18 होटल संचालकों में एनओसी ले ली थी. बाकी बचे 16 होटल संचालकों ने नोटिसों को नजरअंदाज कर दिया था, जिनमें से 6 होटल संचालकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पुलिस विभाग को लिखा गया है. एक होटल और एक रेस्टोरेंट को गुरुवार को सील किया गया है.


Input: Vipin Sharma