Toll Tax: जान लें ये दो नियम, आप बिना पैसे दिए टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं
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Toll Tax: जान लें ये दो नियम, आप बिना पैसे दिए टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं

एनएचएआई ने 26 मई 2021 को जारी किए गए आदेश के जरिए ड्राइवरों को बड़ी राहत और अधिकार भी दिए थे.  इस आदेश में टोल से जुड़े हुए दो नियमों का हवाला दिया गया था, जिसकी बदौलत चालक बिना शुल्क के टोल प्लाजा से निकल सकते हैं. 

Toll Tax: जान लें ये दो नियम, आप बिना पैसे दिए टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं

Toll Plaza Rules: देश में एक शहर से दूसरे शहर आने-जाने के लिए टोल टैक्स देना पड़ता है. ऐसी शायद ही कोई जगह होगी जहां पर टोल न देना पड़े हो.  एक्सप्रेसवे पर जिस तरह से दिन पर दिन गाड़ियों की संख्या बढ़ रही है उसी तरह ही टोल प्लाजा की संख्या बढ़ रही हैं.  अपने भी कई बार टोल प्लाजा पर पैसे दिए होंगे.  लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) (NHAI) के ये दो नियम जिसके हिसाब से आप बिना टोल प्लाजा पर पैसे दिए वहां से गुजर सकते हो.

टोल से जुड़े दो नियम
एनएचएआई ने 26 मई 2021 को जारी किए गए आदेश के जरिए ड्राइवरों को बड़ी राहत और अधिकार भी दिए थे.  इस आदेश में टोल से जुड़े हुए दो नियमों का हवाला दिया गया था, जिसकी बदौलत चालक बिना शुल्क के टोल प्लाजा से निकल सकते हैं.  एनएचएआई ने यह भी कहा था कि इस दौरान अगर ड्राइवरों को किसी भी तरह की कोई सुविधा या कोई परेशानी का सामना करने पड़े तो वह सीधे टोल-फ्री नंबर पर कॉल कर सकता है.

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एनएचएआई ने तीन साल पहले बिना पैसे दिए टोल से निकलने के संबंध में कई नियम जारी किए थे. जिसमें एनएचएआई की तरफ से कहा गया था कि अगर टोल प्लाजा पर लंबी कतार लगी हुई है और आपकी गाड़ी टोल प्लाजा से 100 मीटर या फिर उससे ज्यादा दूर खड़ी है. तो आपको टोल देने की कोई जरूरत नहीं है. इसकी एक पहचान के लिए हर एक टोल प्लाजा पर 100 मीटर दूरी का संकेत देने के लिए एक तरह की पीली पट्टी लगाई जाती है.  अगर आपकी गाड़ी 100 मीटर से ज्यादा दूर है तो आप बिना पैसे दिए टोल प्लाजा से गुजर सकते हैं. 

टोल पर 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार 
एनएचएआई की तरफ से एक और नियम जारी किया गया था जिसमें टोल प्लाजा में मुफ्त निकलने के लिए 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार नहीं करना पड़ता.  अगर आपको टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा का इंतजार करना पड़ता है आप बिना शुल्क दिए टोल से निकल सकते है. एनएचएआई के मुताबिक अगर आपको टोल प्लाजा पर 10 से अधिक सेकंड रुकना पड़ता है तो आप उनकी हेल्पलाइन, 1033 पर संपर्क सकते हैं. 

टोल कर्माचरियों की वाहन चालकों के साथ मारपीट
एनएचएआई ने इस नियम और इसके संबंध में दिशा निर्देश भी जारी किया है. लेकिन आम आदमी और ड्राइवरों के लिए इस सुविधा का फायदा उठाने में काफी चुनौती होती है.  इसका एक बड़ा कारण यह भी है कि देश के लगभग सभी टोल प्लाजा निजी कंपनियों को दे दिए गए हैं और वह काम करने वाले कर्मचारियों को इस बात की जानकारी नहीं है. ऐसे कई तरह के मामले में लगातार सामने आए है जब किसी भी तरह का विरोध करने पर टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने वाहन चालकों को मारा-पीटा है. ऐसी स्थिति में एनएचएआई को इस नीति को लागू करने के लिए टोल प्लाजा के कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश जारी करने की काफी जरूरत है. 

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