Arvind Kejriwal Latest News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर अरेस्टिंग की तलवार लटक रही है. उन्हें आज दिल्ली हाईकोर्ट से कोई राहत नहीं मिली है. कोर्ट ने आबकारी नीति मामले मे उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण देने से इंकार किया है.  केजरीवाल का कहना था कि वो पूछताछ में शामिल होने और जांच में  सहयोग देने को तैयार है लेकिन कोर्ट उन्हें गिरफ्तारी से संरक्षण दे दे या फिर ईडी कोर्ट को आश्वस्त कर दे कि उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जाएगा. लेकिन कोर्ट ने कहा, 'इस स्टेज पर हम कोई राहत नहीं दे सकते. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

ईडी की टीम सीएम केजरीवाल से कर रही है पूछताछ


कोर्ट ने केजरीवाल की इस नई अर्जी पर भी ED को जवाब दाखिल करने को कहा है. इससे पहले केजरीवाल ने ED के समन को चुनौती दी थी. अब कोर्ट दोनों अर्जियो पर एक साथ  22 अप्रैल को सुनवाई करेगा. इस सुनवाई के बाद अब ईडी की टीम केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ केजरीवाल के सरकारी आवास पर पहुंची हुई है और अंदर रेड चल रही है. 


केजरीवाल के वकील की दलील


आज केजरीवाल की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि  ED आगामी चुनाव के मद्देनजर दुर्भावना से उनके खिलाफ काम कर रही है. केजरीवाल ED के हर सवाल का जवाब देने के लिए तैयार हैं लेकिन ED के समन का मकसद उनसे पूछताछ करना न होकर उन्हें गिरफ्तार करना है.


चुनाव नज़दीक, ED का मकसद गिरफ्तार करना- केजरीवाल


सिंघवी ने दलील दी कि  केजरीवाल को आखिरी समन 16 मार्च को भेजा गया था. इसी दिन चुनाव तारीख की घोषणा हुई थी. अब चुनाव नजदीक है. केजरीवाल पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक है. उन्हें  चुनाव प्रचार से रोकने के लिए ED उन्हें गिरफ्तार करना चाहती है. सिंघवी ने ये भी दलील दी कि जो समन भेजे जा रहे है, उसमे ED ने ये साफ किया नहीं किया कि उन्हें आरोपी या गवाह, किस हैसियत से पेश होने के लिए कहा जा रहा है. ED के पास अगर गिरफ्तारी का अधिकार है तो वो यूं ही किसी को गिरफ़्तार नहीं कर सकती. ED को ये साफ करना होगा कि गिरफ्तारी की जरूरत क्यों है.


कानून सबके लिए बराबर -ED


ED की ओर से पेश  ASG एसवी  राजू  ने कहा कि  हमने कभी नहीं कहा कि हम केजरीवाल को  गिरफ्तार करने ही जा रहे है. ये अधिकार तो हमारे पास है ही. हम चाहते है कि वो जांच में शामिल हो. उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं, ये बाद में हम देखेंगे. एस वी  राजू ने कहा कि ED के पास वो तथ्य उपलब्ध है जिनसे साबित होता  है कि केजरीवाल से इस केस में पूछताछ ज़रूरी है. कानून सबके लिए बराबर है, फिर चाहे वो मुख्यमंत्री हो या आम नागरिक. केजरीवाल कोई क़ानून से ऊपर नहीं है. जो  केजरीवाल  कानून का सम्मान नहीं कर रहे है, उन्हें कोई कानूनी  राहत का अधिकार भी नहीं है.


एसवी राजू ने ये भी कहा कि केजरीवाल को आप पार्टी के संयोजक या मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं बुलाया जा रहा है, उन्हें व्यक्तिगत हैसियत से बुलाया गया है. उन्हें पूछताछ के लिए पेश होना ही चाहिए.


कोर्ट के आदेश से खुल गए ईडी के हाथ


अरविंद केजरीवाल की दो अर्जी हाई कोर्ट में लंबित है. एक अर्जी में उन्होंने ED के समन को चुनौती दी है, दूसरी अर्जी में उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण की मांग की है. दोनों ही याचिकाओं पर दिल्ली हाई कोर्ट ने ED से जवाब दाखिल करने के लिए कहा ज़रूर है, पर राहत का कोई अंतरिम आदेश पास नहीं किया है. इसका मतलब ये है कि ED  केजरीवाल के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने के लिए स्वतंत्र है. ED उन्हें समन भी भेज सकती है, उन्हें गिरफ्तार भी कर सकती है. 


कोर्ट से तुरंत राहत की संभावना नहीं


केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब उन्हें सीधे SC से राहत मिल पाएगी, इसकी संभावना नहीं है. उनके पास पहला क़ानूनी राहत का विकल्प होगा कि वो ज़मानत की अर्जी लगाए. जमानत के लिए उन्हें पहले निचली अदालत का रुख करना होगा. दूसरा विकल्प ये रहेगा कि वो गिरफ्तारी की प्रकिया पर सवाल उठाते हुए गिरफ्तारी को HC /SC में चुनौती दे. इन विकल्प को इससे पहले संजय सिंह ने आजमाया है. संजय सिंह की जमानत अर्जी निचली अदालत और HC से खारिज होने के बाद SC में पेंडिंग है. गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली संजय सिंह की दूसरी अर्जी भी HC से खारिज होने के अब SC में पेंडिंग है.