नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने मैक्स ग्रुप के फाउंडर अनलजीत सिंह के बेटे वीर सिंह को अदालत की अवमानना ​​के लिए तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने वीर सिंह पर दो हजार का जुर्माना भी लगाया. जस्टिस सुरेश कुमार कैत और जस्टिस नीना बंसल कृष्णा की बेंच ने तिलक मार्ग थाने के एसएचओ को वीर सिंह के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट और लुक आउट सर्कुलर (LoC) जारी करने का भी आदेश दिया. 


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यौन संबंध बनाने के लिए फर्जी शादी करने का आरोप 
दरअसल इससे पहले हाईकोर्ट ने सेशन कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें वीर सिंह के खिलाफ एक महिला से फर्जी विवाह के लिए एफआईआर दर्ज करने को कहा गया था. आरोप है कि वीर सिंह ने यौन संबंध स्थापित करने के लिए महिला से दिखावटी शादी की और फिर उसे पत्नी मानने से इनकार कर दिया. 


गुजारा भत्ता देने की कही थी बात 
इस मामले में 1 जून को वीर सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोर्ट की कार्यवाही में शामिल हुए. उन्होंने कोर्ट के समक्ष कहा कि वह शिकायतकर्ता किनरी धीर को गुजारा भत्ता देना जारी रखेंगे. इस पर उन्हें कोर्ट में पेश होने को कहा गया था. वीर सिंह की ओर से पेश वकील ने अदालत को सूचना दी कि वीर सिंह वर्तमान में भारत में नहीं हैं. वीर सिंह ने कहा था कि मई महीने का गुजारा भत्ता 24 घंटे के भीतर किनरी को ट्रांसफर कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके बाद वीर सिंह की पत्नी किनरी धीर (सिंह ने उनसे शादी करने से इनकार किया है) ने वीर सिंह के खिलाफ अदालत की अवमानना ​​​​की कार्रवाई शुरू करने के लिए याचिका दायर की थी. 


किनरी धीर की याचिका पर सुनवाई के दौरान वीर सिंह के वकील ने भी माना कि आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है. साथ ही कहा-​​याचिका सुनवाई योग्य नहीं है. दोनों पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने कहा कि वीर सिंह के वकील की दलीलों से यह स्पष्ट है कि उनके मुवक्किल आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं और ऐसा कर कोर्ट की अवमानना ​​​​की. इसलिए वीर सिंह को तीन महीने की साधारण कारावास की सजा दी जाती है. अवमानना ​​याचिका पर अगली सुनवाई 19 जुलाई को होगी.