New criminal Laws: नाबालिग से रेप को दोषी को फांसी सहित 1 जुलाई से लागू होंगे ये नए कानून
New criminal Laws: 1 जुलाई से देश में तीन नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे, जिसमें नाबालिग से रेप के दोषी को फांसी, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जेल जैसे बदलाव शामिल हैं.
New criminal Laws: 1 जुलाई से देश में तीन नए क्रिमिनल लॉ लागू हो जाएंगे, जिसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है. इसके साथ ही भारतीय दंड संहिता (IPC) की जगह भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम और आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CrPC) की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और एविडेंस एक्ट की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो जाएगा. इसके साथ ही 1 जुलाई से हत्या, ठगी सहित कई धाराओं में भी बदलाव लागू हो जाएगा.
धारा 302, 307 और 420 में भी बदलाव
नए क्रिमिनल लॉ लागू होने के बाद अपराध की पहचान बन चुकी धाराएं भी बदल जाएंगी. 1 जुलाई से हत्या के लिए लगाई जाने वाली IPC की धारा 302, धारा 101 कहलाएगी. ठगी के लिए लगाई जाने वाली धारा 420 अब धारा 316 होगी. हत्या के प्रयास के लिए लगाई जाने वाली धारा 307 अब 109 और रेप के लिए 376 की जगह धारा 63 लगाई जाएगी.
नए क्रिमिनल लॉ में हुए ये बड़े बदलाव
IPC में पहले 511 धाराएं थीं, जो अब 356 बची हैं. 175 धाराओं में बदलाव किया गया है, 22 धाराएं खत्म की गई हैं और 8 नई धाराएं जोड़ी गई हैं. CRPC में 533 धाराएं बची हैं, जिसमें 160 धाराएं बदली गईं हैं और 9 नई जुड़ी हैं. वहीं 9 धाराएं खत्म की गई हैं.
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Video Conferencing से सुनवाई
नए प्रावधान के अनुसार, अब पूछताछ से ट्रायल तक सुनवाई Video Conferencing के माध्यम से होगी. वहीं ट्रायल कोर्ट को अधिकतम 3 साल में फैसला सुनाना होगा.
रेप के दोषी को फांसी
नए कानून में रेप के दोषी को फांसी की सजा सुनाने का प्रावधान है. पहले रेप की धारा 375, 376 थी, जिसे बदलकर 63, 69 कर दिया गया है. नाबालिग से रेप के दोषी को उम्रकैद या फांसी की सजा होगी. वहीं गैंगरेप के मामले में दोषी को 20 साल तक या जिंदा रहने तक जेल की सजा सुनाने का प्रावधान है.
सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने पर जेल
नए कानून में सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. देश की सुरक्षा, संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों को अब जेल जाना पड़ेगा.