चंड़ीगढ़/ अंबाला: हरियाणा में अब पहली क्लास में बच्चों के एडमिशन को लेकर शिक्षा विभाग ने न्यू एजूकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों की उम्र को लेकर नया आदेश जारी किया है. अब पहली क्लास में 6 साल से अधिक उम्र के बच्चे को दाखिल करने संबंधित लेटर जारी कर दिया है.


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हरियाणा सरकार के आदेशों के बाद शिक्षा विभाग ने बच्चों के मानसिक विकास और आरटीई को लागू करते हुए 6 साल के बच्चे को दाखिल करने संबंधित लेटर जारी कर दिया है. फिलहाल इस साल उम्र में 6 महीने की राहत दी गई है, लेकिन 2024 के सत्र से यह छूट खत्म हो जाएगी. विभाग द्वारा जारी किए गए लेटर में स्पष्ट आदेश है कि जिस बच्चे की उम्र 31 मार्च 2023 को 5 साल 6 महीने की होगी उसी बच्चे को इस साल पहली में एडमिशन दिया जाएगा. 


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डीईओ सुरेश राणा ने सरकार के आदेशों को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्कूलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं. जो भी स्कूल इस साल नियमों का पालना नहीं करेंगे. उसपर कार्रवाई की जाएगी. वहीं डीईओ ने स्पष्ट तौर पर कहा कि 31 मार्च को एडमिशन का केंद्र बिंदू मानकर पॉलिसी बनाई गई है और अगले साल से यह उम्र 6 साल हो जाएगी. अगर कोई स्कूल इससे कम उम्र के बच्चे को क्लास में बिठाता है तो वह एमआईएस पॉर्टल पर उसकी एंट्री नहीं हो पाएगी.


Input: अमन कपूर