New Labour Code: 4 दिन काम और 3 तीन दिन आराम का मामला एक बार फिर अधर में लटक गया है, जी हां हम 1 जुलाई से लागू होने वाले लेबर कोड  (labor codes) के बारे में बात कर रहे हैं. केन्द्र सरकार सभी राज्यों में एक साथ लेबर कोड लागू करना चाहती है, लेकिन अभी तक केवल 23 राज्यों ने ही नए लेबर कोड के प्री-पब्लिश्ड ड्राफ्ट को अपनाया है. सभी राज्यों की सहमति के बाद अब जल्द ही इसे लागू किया जा सकता है. 


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क्या है नया लेबर कोड
सरकार ने 29 केंद्रीय लेबर कानूनों को मिलाकर 4 नए कोड (New Wages Code) बनाए हैं. इसमें कोड वेज (Wage), सोशल सिक्योरिटी (Social Security), इंडस्ट्रियल रिलेशंस (Industrial Relations) और ऑक्यूपेशनल सेफ्टी (Occupational Safety)शामिल हैं. इसके लागू होने के बाद सप्ताहिक छुट्टियों से लेकर इन हैंड सैलरी तक सभी में बड़ा बदलाव देखने में मिलेगा. 


हफ्ते में 3 दिन मिलेगा वीकली ऑफ
नए लेबर कोड में नौकरी करने वालों को सप्ताह में चार दिन ही दफ्तर जाना पड़ेगा और तीन दिन का वीकली ऑफ मिलेगा. लेकिन इसमें आपको  8 या 9 घंटे की जगह 12 घंटे काम करना पड़ेगा. 


छुट्टियों में भी होगा बदलाव
पुराने नियम में किसी भी संस्थान में लंबी छुट्टी लेने के लिए साल में कम से कम 240 दिन काम करना जरूरी होता था. लेकिन नए लेबर कोड के तहत आप 180 दिन (6 महीना) काम करने के बाद भी लंबी छुट्टी ले सकेंगे.


इन हैंड सैलरी हो जाएगी कम
नए वेज कोड के लागू होने के बाद इन हैंड सैलरी आपके खाते में पहले से कम आएगी. सरकार ने नए नियम में प्रावधान किया है कि किसी भी कर्मचारी की बेसिक सैलरी उसकी टोटल सैलरी (CTC) का 50 फीसदी या उससे अधिक होना चाहिए. अगर आपकी बेसिक सैलरी अधिक होगी, तो पीएफ कंट्रीब्यूशन बढ़ जाएगा. इस नियम से रिटायरमेंट के समय आपको ज्यादा पैसा मिलेगा. 


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