नोएडा में गार्ड से बदसलूकी के मामले में गालीबाज महिला को महज 5 दिनों में मिली जमानत
20 अगस्त को नोएडा की जेपी विश टाउन सोसायटी में नशे में धुत महीला भव्या रॉय ने खेट खोलने में देरी होने पर गार्ड के साथ गाली-गलौज, मारपीट और बदसलूकी की थी. इसके बाद घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ. इसी के आधार पर पुलिस ने महिला को गिरफ्तार किया था.
नोएडा: नोएडा की गालीबाज महिला वकील को सूरजपुर कोर्ट ने जमानत दे दी है. महिला को पुलिस ने गार्ड के साथ बदसलूकी और गाली गलौज करने के मामले में गिरफ्तार किया था. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए रविवार को महिला को गिरफ्तार किया था.
बता दें कि सोसायटी गालीबाज महिला भव्या राय ने 20 अगस्त को नोएडा की जेपी विश टाउन में सिक्योरिटी गार्ड के साथ गाली-गलौज, मारपीट और बदसलूकी की थी. इसका वीडियो वायरल होने के बाद लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए अरेस्ट करने की मांग की. इसके बाद सेक्टर-126 थाने की पुलिस ने महिला भाव्या रॉय के खिलाफ FIR दर्ज की. फिर उसे हिरासत में लेकर पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया.
इस दौरान भव्या राय के वकील इंद्रवीर सिंह भाटी ने कहा कि मने तर्क दिया कि मेरे मुवक्किल को बिना किसी नोटिस के गिरफ्तार किया गया था. वकील ने कहा कि अगर अपराध की सजा 7 साल से कम है तो उन मामलों में नोटिस जारी करना जरूरी है. अदालत इंद्रवीर सिंह भाटी की बात से आश्वस्त थी और भव्या राय जमानत दे दी.
सूत्रों के अनुसार पुलिस में शिकायत दर्ज कराने वाले सुरक्षा गार्ड ने दावा किया कि भव्या रॉय ने न केवल अपशब्दों का प्रयोग किया और उन्हें और उनके सहयोगियों को अपमानित किया बल्कि एक विशेष समुदाय के लिए अपमानजनक टिप्पणी की और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया. समाचार एजेंसी के अनुसार घटना के वीडियो में भव्य रॉय को अपमानित करना और गार्ड अनूप कुमार को उनकी वर्दी से पकड़ते हुए दिखाया गया है. उसने अभद्र शारीरिक इशारे भी किए और उन्हें और अन्य सुरक्षा गार्डों को ड्यूटी पर धमकी दी. रॉय पर भारतीय दंड संहिता की धारा 153ए (सद्भाव के प्रतिकूल कार्य), 323 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 504 (सार्वजनिक शांति भंग करने के लिए जानबूझकर अपमान), 506 (आपराधिक धमकी), अन्य के तहत मामला दर्ज किया गया और गिरफ्तार किया गया। इसके बाद उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.