Nuh Violence News: नूंह हिंसा के संबंध में फिरोजपुर विधायक मामन खान को अलग-अलग चार दिन की रिमांड के बाद आज जिला अदालत में पेश किया गया था. आज मामन खान को एफआईआर नंबर 137 में पेश किया गया था. एसआईटी टीम ने मामन खान को कोर्ट में पेश किया, जहां कोर्ट में पुलिस अलग-अलग चार दिन की रिमांड के बाद नूंह हिंसा के संबंध में किसी प्रकार के कोई सबूत मामन खान के खिलाफ पेश नहीं कर सकी, जिसके बाद जिला अदालत ने मामन खान को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया.


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फिरोजपुर झिरका विधायक मामन खान के एडवोकेट ताहिर हुसैन देवला ने कहा कि आज मामन खान को जिला कोट में पेश किया गया, जहां पुलिस द्वारा मामन खान के खिलाफ कोई भी सबूत नूंह हिंसा के संबंध में नहीं मिले. वहीं सीजीएम जोगेंद्र सिंह की कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है. उन्होंने कहा कि मामन खान को राजनीति षड्यंत्र के तहत फसाया जा रहा है. नूंह हिंसा से कोई लेना-देना नहीं है.


 


बता दें कि यदि कोई अपने द्वारा किए गए किसी कथन पर हस्ताक्षर करने से इंकार करता है तो उसके खिलाफ  भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 180 के तहत सजा का प्रावधान है. इस धारा के तहत उसे 3 महीने की कारावास हो सकती है. इसके साथ ही इस धारा के तहत आरोपी के खिलाफ 500 रुपये तक जुर्माने का भी प्रावधान है.


SIT के अधिकारियों का कहना है कि नूंह हिंसा में पूछताछ में मामन खान ने कई खुलासे किए हैं, लेकिन लिखित में हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया. इस रवैये से घंटों की पूछताछ बेकार हो जाती है. इससे पता चलता है कि आरोपी ने साजिश के बारे में पूरी और उचित जानकारी नहीं दी. SIT विधायक से CCTV पर दंगा करते हुए पकड़े गए लोगों के बारे में जानकारी लेने की कोशिश कर रही है.


Input: Anil Mohania