Car में Seat Belt Stopper Clip का करते हैं इस्तेमाल हो जाएं सावधान, डिवाइस पर लगा बैन
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Car में Seat Belt Stopper Clip का करते हैं इस्तेमाल हो जाएं सावधान, डिवाइस पर लगा बैन

Car Seat Belt Stopper Clip Ban News: ई-कॉमर्स पर धड़ल्ले से कार सीट बेल्ट स्टोपर क्लिप बिक रही है. इसी को देखते हुए चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री ने केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को इस प्रोडक्ट को बैन करने के लिए पत्र लिखा है. मंत्री ने बेकने वाले प्लेटफॉर्म के खिलाफ  खिलाफ एक्शन लेकर पेनाल्टी लगाने के निर्देश दिए हैं. 

Car में Seat Belt Stopper Clip का करते हैं इस्तेमाल हो जाएं सावधान, डिवाइस पर लगा बैन

Car Seat Belt Stopper Clip Ban : कार में सुरक्षा की दृष्टि से सड़क परिवहन नियमों के अंतर्गत सीट बेल्ट पहनना अनिवार्य किया गया था. सीट बेल्ट नहीं पहनने पर कार में बीप की आवाज आने लगती है. जिससे कि लोग सीट बेल्ट पहन सकें. पर अब कंपनियों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है और सीट बेल्ट अलार्म स्टोपर नामक एक क्लिप बना दिया है. जिसको लगाकर लोग बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी चला रहे हैं, जिससे कि गाड़ी में बीप की आवाज ना आए.

इसको लेकर दिल्ली और देश के शीर्ष व्यापारी संगठन चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CAIT) ने चिंता जताई है और इस मुद्दे पर केन्द्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को पत्र लिखा है. चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (सीटीआई) के चेयरमैन बृजेश गोयल और अध्यक्ष सुभाष खंडेलवाल ने कहा कि ई-कॉमर्स साइट्स समेत बाजारों में सीट बेल्ट अलार्म स्टॉपर बिक रहे हैं. ये वाहन चालकों के साथ वाहन में सवार और सड़क पर चल रहे दूसरे वाहन पैसेंजर्स के लिए खतरा हो सकता है.

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इस संदर्भ में केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल को सीटीआई ने पत्र लिखकर उनसे आग्रह किया है कि जिस भी प्लेटफॉर्म पर सीट बेल्ट अलार्म स्टोपर क्लिप बिक रही है. उनके खिलाफ एक्शन लेकर पेनाल्टी लगाई जाए. चीन समेत दूसरे देशों से भी इस तरह की क्लिप मंगाई जा रही है. इस पर तुरंत बैन लगाया जाए क्योंकि ये लोगों की जिंदगी और स्वास्थ्य से जुड़ा मुद्दा है. न केवल विदेशी कंपनियों बल्कि भारत में भी जो कंपनियां इसका उत्पादन कर रही हैं या ई कॉमर्स के माध्यम से बेच रही हैं. उन पर तुरंत बैन लगाकर सख्त पेनल्टी लगाई जाए. 

बृजेश गोयल ने कहा कि बाजार में ये सिगरेट लाइटर, बोटल ओपनर की शक्ल में बेचा जा रहा है. सड़क परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक 2021 में सीट बेल्ट नहीं पहनने से 16 हजार यात्रियों ने अपनी जान गंवा दीं. इसमें 8,438 वाहन चालक थे तो 7959 पैसेंजर्स थे. इस साल में 39,231 लोग घायल हुए, जिसमें 15,416 ड्राइवर्स और 16,416 पैसेंजर हैं.

सीटीआई महासचिव विष्णु भार्गव और रमेश आहूजा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति ई-कॉमर्स साइट या बाजार से ऐसी क्लिप खरीद लेता है. इसे जहां सीट बेल्ट फंसाते हैं, वहां फिट कर देते हैं. यदि कार चलने के दौरान सवारी ने सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो स्टॉपर की वजह से बीप नहीं बजता. अगर बीप नहीं बजेगी तो कार सवार भी सीट बेल्ट लगाने में लापरवाही करते हैं. इससे रोड एक्सिडेंट के दौरान ज्यादा चोट लगने की आशंका बढ़ जाती है. कई घटनाओं में मौत तक हुई हैं. केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के रूल नंबर 138 के मुताबिक चार पहिया वाहनों में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है. 

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