Haryana Rape: 7 साल की मासूस के साथ रेप और हत्या के बाद कोर्ट ने सुनाई आरोपी को फांसी की सजा, ऐसे दिया था वारदात को अंजाम
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Haryana Rape: 7 साल की मासूस के साथ रेप और हत्या के बाद कोर्ट ने सुनाई आरोपी को फांसी की सजा, ऐसे दिया था वारदात को अंजाम

Haryana Rape: पलवल में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या और फिर दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी नाबालिग लड़की को बिस्किट दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया और खेतों में ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या. 

Haryana Rape: 7 साल की मासूस के साथ रेप और हत्या के बाद कोर्ट ने सुनाई आरोपी को फांसी की सजा, ऐसे दिया था वारदात को अंजाम

Haryana Rape: पलवल जिला अदालत में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश  प्रशांत राणा की फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म कर हत्या और फिर दुष्कर्म के मामले में सुनवाई करते हुए दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. इसी के साथ दोषी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसके अलावा सरकार को पीड़ित परिवार को ₹30 लाख की राहत राशि देने के भी निर्देश जारी किया है.

मामले में पीड़िता के वकील राजेंद्र खत्री की मजबूत दलीलों का भी अहम योगदान रहा है, जिनके चलते न्यायाधीश  प्रशांत राणा ने आरोपी को दोषी मानते हुए अधिकतम सजा मृत्युदंड सुनाई है. पीड़ित परिवार के वकील राजेंद्र खत्री के अनुसार साल 2021 में मुंड कटी थाना अंतर्गत छतरपुर एमपी निवासी ने दिनांक 24 मई, 2021 को अपनी 7 वर्षीय नाबालिक लड़की के घर से गुम होने बारे शिकायत दर्ज कराई थी.

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मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तुरंत कार्रवाई कर मात्र 24 घंटों के अंदर ही साक्ष्यों के आधार पर एमपी निवासी आनंद को गिरफ्तार कर गुत्थी सुलझाने में कामयाबी हासिल की थी. आरोपी ने गहन पूछताछ में बताया कि उसने नाबालिग लड़की को बिस्किट दिलाने का बहाना बनाकर अपने साथ ले गया और गांव बंचारी के खेतों में ले जाकर उसके साथ जबरन बलात्कार किया और उसके बाद उसकी हत्या कर लड़की की लाश को वहीं छोड़ दिया.

आरोपी की निशानदेही पर बच्ची की लाश को बरामद किया गया. जांच इकाई ने अभियोग में प्रभावी कार्यवाही करते हुए एवं साक्ष्य जुटाकर मामले में शामिल आरोपी को गिरफ्तार कर जेल की सलाखों के पीछे भेजा एवं महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाकर अदालत में पेश किया. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रशांत राणा फास्ट ट्रैक कोर्ट में मामले की सुनवाई करते हुए आरोपि एमपी निवासी आनंद को दोषी माना. न्यायाधीश ने दोषी को फांसी की सजा सुनाई है. आरोपी पर 20 हजार रुपये का जुर्माना भी किया गया है.

(इनपुटः रुस्तम जाखड़)

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