Palwal Rape News: टॉफी दिलाने के बहाने स्कूल ले गया युवक, दुष्कर्म के बाद 20 रुपये देकर फरार आरोपी
Advertisement
trendingNow0/india/delhi-ncr-haryana/delhiharyana2063672

Palwal Rape News: टॉफी दिलाने के बहाने स्कूल ले गया युवक, दुष्कर्म के बाद 20 रुपये देकर फरार आरोपी

Palwal Rape News: हरियाणा के पलवल से एक दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है. जहां एक युवक 9 साल की मासूम को टॉफी दिलाने के नाम पर स्कूल में ले जाकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद आरोपी उसकी बेटी को 20 रुपये देकर बच्चों के पास गली में छोड़कर फरार हो गया. 

Palwal Rape News: टॉफी दिलाने के बहाने स्कूल ले गया युवक, दुष्कर्म के बाद 20 रुपये देकर फरार आरोपी

Palwal Rape News: हरियाणा के पलवल में युवक ने 9 साल की बच्ची का अपहरण कर उसके साथ स्कूल भवन में दुष्कर्म किया करने का मामला सामने आ रहा है. आरोपी युवक वह बच्ची को दुकान से टॉफी दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया. बाद में वह बच्ची को ₹20 रुपये देकर गली में छोड़कर फरार हो गया. परिजनों को पता चला तो उन्होंने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी. पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास में लगी है.

कैंप थाना प्रभारी सत्यनारायण के मुताबिक, एक मोहल्ले के रहने वाले एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में कहा है कि उसकी 9 वर्षीय बेटी LKG कक्षा में पढ़ती है. बेटी 15 जनवरी को अपने घर के बाहर गली में खेल रही थी. इस दौरान वहां पर कृष्णा नामक एक युवक आया और उसकी बेटी को टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया. युवक उसकी बेटी को पास में बने एक स्कूल के भवन में ले गया.

ये भी पढ़ेंः Delhi News: दिल्ली में अमेरिकन बुली ने किया 7 साल की बच्ची पर हमला, कई दिनों से सदमे में मासूम

उन्होंने आगे बताया कि स्कूल के दरवाजे का ताला लगा हुआ था. इसके बाद युवक उसकी बेटी को दीवार से कूदाकर स्कूल के अंदर ले गया. स्कूल के कमरे में ले जाकर आरोपी कृष्ण ने उसकी बेटी के साथ अश्लील हरकतें शुरू कर दी और फिर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया. इसके बाद आरोपी उसकी बेटी को 20 रुपये देकर बच्चों के पास गली में छोड़कर फरार हो गया.

उन्होंने बताया कि उसकी बेटी घर पहुंची तो उसकी मां ने पूछा कि वह उसे काफी देर से ढूंढ रही थी. वह कहां थी, इस पर उसकी बेटी ने पूरी बात अपनी मां को बताई. इसके बाद परिजन बच्ची को लेकर कैंप थाने पहुंचे और पुलिस को शिकायत दी. पुलिस में आरोपी कृष्ण के खिलाफ आईपीसी की धारा 363, 366ए, 341 और 6 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है.

(इनपुटः रुस्तम जाखड़)