नई दिल्ली: दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली सरकार में मंत्री सतेंद्र जैन को पद से हटाने को लेकर दायर याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने याचिकाकर्ता को झड़प लगाई है. याचिका को बकवास करार देते हुए सिरे से खारिज कर दिया है. याचिकाकर्ता पर 20 हजार का जुर्माना भी लगाया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आपको बता दें कि याचिका में इस बात का हवाला दिया गया था कि ईडी से पूछताछ के दौरान कैबिनेट मंत्री सतेन्द्र जैन ने ख़ुद माना है कि वो कोविड का शिकार होने के बाद अपनी याददाश्त खो चुके हैं. लिहाजा नियमों के मुताबिक मानसिक हालात ठीक न होने के चलते वो विधायसभा के सदस्य बने रहने के अधिकारी नहीं है. SC ने याचिका को 'बकवास' करार देते हुए याचिकाकर्ता पर 20 हज़ार का जुर्माना भी लगाया.


Delhi Police की हिरासत में गुजरात AAP अध्यक्ष गोपाल इटालिया,NCW ने जारी किया था समन