Shraddha Murder Case: अपनी लिव-इन-पार्टनर श्रद्धा वालकर की हत्या करने और उसके बाद उसके शरीर के टुकड़े-टुकड़े करने के आरोपी आफताब पूनावाला के खिलाफ साकेत कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं. कोर्ट ने आफताब पर IPC की धारा 302 (हत्या) और 201(सबूतो को नष्ट करने) के तहत आरोप तय किए हैं. कोर्ट ने कहा कि हमने इस मामले में जिरह को विस्तार से सुना. पुलिस ने जो सबूत पेश किए है, उनके मद्देनजर पहली नजर में आफताब पर हत्या और सबूतों को खत्म करने का मामला बनता है.


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सुनवाई के दौरान आफताब ने आरोपों को स्वीकार करने से इंकार कर दिया और मुकदमें का सामना करने की बात कहीं. आज हुई सुनवाई के दौरान आफताब पूनावाला कोर्ट में मौजूद था. जज ने उसके खिलाफ लगे आरोपों को पढ़कर सुनाया. जज ने बताया कि आरोप ये है कि 18 मई, 2022 को उसने श्रद्धा वालकर की हत्या की. इसके बाद सबूत मिटाने के मकसद से उसके शरीर को कई टुकड़ों में काट दिया और सबूत खत्म करने के मकसद से दूसरी जगह जाकर फेंक दिया.


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कोर्ट ने आफताब से कहा कि आप पर श्रद्धा वालकर की हत्या और सबूत खत्म करने के मामले में आरोप तय कर दिये गए है. क्या आप आरोपों को स्वीकार करते है या मुकदमे का सामना करेंगे. आफताब के वकील ने कहा कि वो आरोपों को स्वीकार नहीं करते हैं और मुकदमे का सामना करेंगे. इस पर कोर्ट ने अपने आदेश में लिखवाया कि आफताब पर लगे आरोपों को समझा दिया गया है. उसने स्वीकार किया है कि उसने आरोपों को समझ लिया है.


उन्होंने आगे कहा कि इसके बाद आफताब ने कहा है कि वो आरोपों को स्वीकार नहीं कर रहा है और मुकदमें का सामना करेगा. ऐसे में इस मामले में 1 जून से ट्रायल शुरू हो जाएगा. जनवरी में दिल्ली पुलिस ने आफताब पूनावाला के खिलाफ 6636 पेज की चार्जशीट दायर की थी.


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ये था पूरा मामला


आपको बता दें कि आफताब पूनावाला ने 12 नवंबर, 2022 को दिल्ली पुलिस ने महरौली इलाके में किराये के घर में श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया था. पुलिस ने अपने बयान में बताया था कि आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की थी. इसके बाद शव के 35 टुकड़े किए, जिसे उसने घर पर 300 लीटर के फ्रिज में लगभग तीन सप्ताह तक रखा औक कई दिनों तक रात के वक्त शव के टुकड़ों को शहर के अलग-अलग इलाकों में फेंकने लगा.


(इनपुटः असाइमेंट)