Shraddha Walker Murder Case: दिल्ली की एक अदालत ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में शनिवार को आदेश सुना सकती है. पूनावाला पर अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की गला घोंटकर हत्या करने के बाद उसके शव के टुकड़े-टुकड़े करने का आरोप है. वालकर के पिता के आवेदन पर दिल्ली पुलिस को भी कल तक अदालत में अपना जवाब दाखिल करना है.


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वालकर के पिता ने अपनी अर्जी में अनुरोध किया है कि श्रद्धा के शव के अवशेष परिवार को सौंपे जाएं, ताकि संस्कृति और परंपरा के अनुरूप उसका अंतिम संस्कार किया जा सके. अतरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने 15 अप्रैल को दलीलों को सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था. वालकर के पिता के आवेदन पर जवाब देने के लिए जांच एजेंसी ने 15 अप्रैल को समय मांगा था. दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 24 जनवरी को 6,629 पृष्ठों का आरोपपत्र दायर किया था. श्रद्धा की कथित तौर पर पिछले साल 18 मई को गला घोंटकर हत्या कर दी गई थी.


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जानें, क्या था पूरा मामला


आपको बता दें कि श्रद्धा वालकर की हत्‍या के आरोप उसके बॉयफ्रेंड आफताब पूनावाला पर लगा है. इसके बाद दिल्ली पुलिस ने 12 नवंबर, 2022 को दिल्ली के महरौली इलाके से श्रद्धा के हत्यारे को गिरफ्तार किया था. आफताब ने अपने पुलिस को जानकारी देते हुए बताया था कि आफताब ने श्रद्धा की गला घोंटकर हत्या की और उसके बाद शव के करीब 35 टुकड़े कर दिए थे. इसके बाद उसने श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को कई दिनों तक घर में रखा. आफताब ने श्रद्धा की हत्‍या 18 मई, 2022 में की थी.


इतना ही नहीं आफताब ने श्रद्धा के लाश के टुकड़ों को महरौली और गुरुग्राम के जंगलों में फैकना शुरू कर दिया. दिल्ली पुलिस ने इन जंगलों से श्रद्धा के लाश का जबड़ा, जांघ की हड्डी समेत शरीर के कुछ अन्य अंग बरामद किए थे, जिसके बाद इनका DNA टेस्ट करवाया गया. जो श्रद्धा के पिता से मिलता था.


(इनपुटः भाषा)