Shraddha Murder Case : साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी
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Shraddha Murder Case : साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी

Shraddha Murder Case: इससे पहले भी कोर्ट आरोपी का नार्को टेस्ट कराने के लिए इजाजत दे चुकी है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने करीब 50 सवालों की लिस्ट बनाई है.

Shraddha Murder Case : साकेत कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को दी आरोपी के पॉलीग्राफ टेस्ट की मंजूरी

पुरुषोत्तम कुमार/नई दिल्ली: महरौली में हुए बहुचर्चित श्रद्धा वॉकर मर्डर केस (Shraddha Walker Murder Case) में आरोपी आफताब के नार्को टेस्ट के बाद अब दिल्ली पुलिस को उसके पॉलीग्राफ टेस्ट की भी अनुमति मिल गई है. दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफताब (Aftab) के पॉलीग्राफ टेस्ट करने के लिए साकेत कोर्ट में याचिका दायर की थी, जिसे आज कोर्ट ने मंजूरी दे दी. 

दिल्ली पुलिस ने अपनी याचिका में कोर्ट को बताया कि आरोपी आफताब द्वारा दिए गए बयानों से पुलिस संतुष्ट नहीं है, इसलिए आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट कराया जाना चाहिए. इससे पहले भी कोर्ट आरोपी का नार्को टेस्ट कराने के लिए इजाजत दे चुकी है, जिसके लिए दिल्ली पुलिस ने करीब 50 सवालों की लिस्ट बनाई है.

पॉलीग्राफ टेस्ट के दौरान सवालों का जवाब देते समय अगर इंसान का ब्लड प्रेशर, सांस लेने की दर, पल्स रेट स्थिर रहता है ऐसा माना जाता है कि इंसान सच बोल रहा है. अगर इंसान की शारीरिक गतिविधियां सामान्य नहीं रहती हैं तो यह इंसान के झूठ बोलने का संकेत देता है, क्योंकि इंसान अपने दिमाग का उपयोग कर सवालों का जवाब दे रहा होता है.

वैज्ञानिक प्रमाणों की मानें तो नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट के बाद श्रद्धा मर्डर केस की जांच करने में पुलिस की काफी मदद मिलने की संभावना है. ऐसा दावा किया जा रहा है कि इन दोनों टेस्ट से पुलिस को जांच आगे बढ़ाने और आरोपी को सजा दिलाने में आसानी होगी.  

मई में श्रद्धा के लिव इन पार्टनर आफताब पूनावाला ने गला दबाकर हत्या करने के बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिए थे. इसके बाद आरोपी दक्षिणी दिल्ली स्थित महरौली के जंगलों में रोज रात को शव के कुछ टुकड़ों को फेंकने के लिए निकलता था.

दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान जंगलों से कुछ हड्डियों के  अलावा कुछ टुकड़े भी बरामद किए गए हैं, जिन्हें जांच के लिए भेजा गया है. इसी कड़ी में जांच को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस अब कोर्ट के आदेश के बाद आरोपी का पॉलीग्राफ टेस्ट करेगी.

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