Sonipat News: सोनीपत में बिना परमिशन जुलूस निकालने पर रोक, किसान आंदोलन-2 को लेकर एडवाइजरी जारी
kisan Andolan-2: पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने 13 फरवरी दिल्ली कूच को लेकर एडवाइजरी जारी की और धारा 144 लागू की है. सोनीपत में 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने, किसी भी प्रकार के इश्तहार, पोस्टर लगाने, मीटिंग करने केंद्रीय सुरक्षा बल की 50 कंपनी हरियाणा को दी गई है.
Sonipat News: संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) गैर राजनीतिक के 13 फरवरी को दिल्ली कूच के आह्वान को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने धारा 144 लागू कर दी है. पुलिस ने आदेश जारी कर 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने, किसी भी प्रकार के पोस्टर लगाने, मीटिंग करने, पैदल या ट्रैक्टर- ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने और किसी प्रकार के हथियार लेकर चलने पर आगामी आदेश तक पाबंदी लगा दी है.
पुलिस कमिश्नर बी सतीश बालन ने 13 फरवरी दिल्ली कूच को लेकर एडवाइजरी जारी की और धारा 144 लागू की है. दिल्ली कूच को लेकर NH 44 समेत जिला सोनीपत में प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट रहेगी. पुलिस कमिश्नर ने कहा धारा 144 के तहत पाबंदी रहने वाली है. पुलिस की परमिशन के बाद ही ट्रैक्टर यात्रा निकाली जा सकेगी. वहीं पुलिस कमिश्नर ने यह भी कहा है कि पंजाब के किसानों का प्रोटेस्ट है और शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी कदम उठाए जा रहे हैं. वहीं केंद्रीय सुरक्षा बल की 50 कंपनी हरियाणा को दी गई है. सोनीपत में भी कुछ कंपनियां लगाई जाएगी. पुलिस प्रशासन असामाजिक तत्वों से पूरी तरह से निपटने के लिए तैयार है.
ये भी पढ़ें: CM आवास का घेराव करने पहुंचे प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज, हिरासत में 500 कार्यकर्ता
वहीं पुलिस कमिश्नर ने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि पिछली बार भी किसान आंदोलन के चलते और काफी आर्थिक नुकसान लोगों को उठाना पड़ा है. वहीं लोगों को व्यवसाय और रोजगार के लिए परेशानी उठानी पड़ी है. वहीं ऐसे में कुछ लोग भी सामने आए हैं और प्रशासन से भी जाकर अपील की है. लोगों को विश्वास दिलाते हुए कहा है कि हरियाणा पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है और किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने औद्योगिक के क्षेत्र के व्यापारियों को अस्वस्थ किया है कि यहां पर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी उत्पन्न नहीं होने दी जाएगी. किसी भी प्रकार की अशांति फैलाने वाले शख्स को बक्षा नहीं जाएगा.
गौरतलब है कि 13 फरवरी को किसानों का दिल्ली कूच का कार्यक्रम प्रस्तावित है. किसान संगठनों द्वारा इसे 'किसान आंदोलन- 2' का नाम दिया है. इस कूच में उत्तर भारत के 18 किसान संगठन शामिल हैं. इनमें हरियाणा के 7, पंजाब के 10 व हिमाचल प्रदेश से 1 किसान संगठन तैयारी में लगा हुआ है. मंगलवार को सोनीपत के खरखौदा और गोहाना में दिल्ली कूच को लेकर किसान संगठनों ने ट्रैक्टर मार्च निकाल कर रिहर्सल भी किया है.
13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच के दौरान असामाजिक, शरारती तत्वों द्वारा किसानों के साथ मिलकर सरकारी, गैर-सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है. किसी भी स्थान पर रोड जाम करके यातायात को अवरूद्ध करके शान्ति एवं कानून-व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किया जा सकता है. पुलिस कमिश्नर ने आदेश जारी करते हुए कहा कि सोनीपत में 5 या इससे ज्यादा व्यक्तियों के एक साथ एकत्र होने, किसी भी प्रकार के इश्तहार, पोस्टर लगाने, मीटिंग करने, पैदल या ट्रैक्टर-ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस निकालने, प्रदर्शन करने, मार्च पास्ट करने, लाठी, डंडा, हाकी, भाला, कुल्हाडी, फरसा, जेली, राड, तलवार व हथियार लेकर चलने पर पूरी तरह से रोक है. इसके अलावा ट्रैक्टर या अन्य किसी भी वाहन पर डीजे या लाउड स्पीकर द्वारा भडकाऊ संगीत बजाने, प्रचार करने, ट्रैक्टर-ट्रालियों मे ईंट, पत्थर के टुकडे आदी लेकर चलने पर तुरन्त प्रभाव से रोक लगा दी गई है. आदेश के अनुसार पूर्व अनुमति के बिना किसी भी प्रकार की पैदल या ट्रैक्टर-ट्रालियों व अन्य वाहनों के साथ जुलूस, प्रदर्शन, रैली, मार्च पास्ट वगैरह को भी पूर्णतया प्रतिबंधित कर दिया गया है. ये आगामी आदेशों तक लागू रहेगा.
Input: Sunil Kumar