Swati Maliwal: दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास पर राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल संग मारपीट के मामले में अब FIR दर्ज हो चुका है. स्वाति मालीवाल की ओर से दी गई शिकायत में केजरीवाल के निजी सचिव विभव को आरोपी बनाया गया है. स्वाति मालीवाल ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि विभव ने उनकों लातों से मारा. पेट, छाती और पेट के निचले हिस्से पर हमला किया गया. साथ ही उन्होंने विभव के ऊपर धमकी देने का भी आरोप लगाया है. इसके बाद से पुलिस ने विभव की तलाश तेज कर दी है. वहीं, शुक्रवार को NCW ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विभव और सीएम पर हमला बोला है.


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जैसे-तैसे भागकर बचाई जान
स्वाति मालीवाल ने पुलिस को दिए बयान में बताया, मेरी तरफ से बिना किसी उकसावे के विभव ने मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिया. विभव ने मुझे कम से कम 7-8 थप्पड़ मारे. मैं बार-बार मदद के लिए चिल्लाती रही. खुद को बचाने के लिए मैंने उसे पैरों से धकेला. बिभव मुझे लगातार मारता रहा. उसने मेरे सीने, पेट और कमर के निचले हिस्से पर लात मारकर हमला किया. मैंने उससे लगातार मिन्नते कीं, लेकिन वो नहीं माना. मेरी शर्ट निकलती जा रही थी, लेकिन वो मुझपर लगातार हमला कर रहा था. मैंने बार-बार बोला कि मेरे पीरियड्स आ रहे हैं. इसके बावजूद उसने पूरी ताकत से मुझपर हमला किया. इसके बाद मैं जैसे-तैसे करके वहां से भागी और 112 पर कॉल लगाया.


महिला आयोग ने जानिए क्या कहा
वहीं, इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने बिभव के खिलाफ समन जारी कर पूछताछ के लिए बुलाया था. लेकिन वो नहीं पहुंचे. इस मामले पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ने कहा, इस पूरे मामले को हम बहुत नजदीक से देख रहे हैं. हमने आज एक समन फिजिकली और डाक से भेजा है, लेकिन किसी ने उसको रिसीव नहीं किया है. अगर कार्रवाई में ये सामने आया कि मुख्यमंत्री का भी मामले में कोई इन्वॉल्वमेंट है तो हम उनपर भी एक्शन लेंगे.

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सीएम ने साधी है चुप्पी
दूसरी ओर इस मामले पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अरविंद केजरीवाल पर निशान साधते हुए कहा कि उनकी पार्टी की महिला राज्यसभा सांसद संग 13 मई को ऐसी घटना हुई, लेकिन उन्होंने अब तक इस बारे में कुछ भी नहीं कहा है. ये अविश्वसनीय और अस्वीकार्य है. उन्होंने कहा, दिल्ली की पूर्व महिला आयोग की अध्यक्ष पर बिभव ने हमला किया, लेकिन इसपर मुख्यमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं.


मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज
वहीं, स्वाति मालीवाल इस केस में मजिस्ट्रेट के सामने बयान दर्ज कराने के लिए तीस हजारी कोर्ट पहुंची. इस दौरान चैंबर नंबर 02 में मजिस्ट्रेट कात्यानी शर्मा कंडवाल और स्वाति मालीवाल की मौजूदगी में मामले में बयान दर्ज किया गया. स्वाति का यह बयान सीआरपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज किया गया है. धारा 164 के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास बयान या कबूलनामे को रिकॉर्ड करने का अधिकार होता है.


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स्वाति मालीवाल का एक नया पोस्ट आया सामने
दूसरी ओर आज स्वाति मालीवाल ने X पर एक और पोस्ट साझा किया. इसमें उन्होंने लिखा, हर बार की तरह इस बार भी इस राजनीतिक हिटमैन ने खुद को बचाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं. अपने लोगों से ट्वीट्स करवाके आधि बिना संदर्भ की वीडियो चलाके इसे लगता है ये इस अपराध को अंजाम देके खुद को बचा लेगा. कोई किसी को पीटते हुए वीडियो बनाता है भला? घर के अंदर की और कमरे की CCTV फुटेज की जांच होते ही सत्य सबके सामने होगा. जिस हद तक गिर सकता है गिर जा. भगवान सब देख रहा है. एक न एक दिन सब की सच्चाई दुनिया के सामने आएगी. स्वाति के इस नए पोस्ट को अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी से भी जोड़कर देखा जा रहा है. दरअसल, आज एक वीडियो इस दावे के साथ वायरल हो रहा था, जिसमें कहा जा रहा था कि स्वाति मालीवाल सीएम स्टाफ्स से बदतमीजी कर रही हैं. इसपर उन्होंने ये पोस्ट किया.